गुरुग्राम में बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ ” हिफाजत ” अभियान शुरू , कालेज व स्कूल के छात्रों को कर रहे हैं जागरूक

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गुरुग्राम :  हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा पुलिस की ओर से संयुक्त रुप से प्रदेश में बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ बच्चों को जागरूक करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय अभियान ” हिफाजत ” चलाया जा रहा है। 25 फरवरी से शुरू हुए इस जागरूकता अभियान के तहत जिला गुरुग्राम में भी आगामी 6 मार्च तक विभिन्न स्थलों पर बच्चों व अभिभावकों को पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं को उजागर करने के लिए लोगों को जागरूक करना एवं ऐसे पीड़ित परिवारों को कानूनी व अन्य सहयोग मुहैया कराना है।

यह जानकारी गुरुग्राम जिला उपायुक्त, यश गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि गत 25 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाल यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की दृष्टि से लोगों को जागरूक करने के लिए हिफाजत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट भी लांच की है. उन्होंने स्वयं भी ऎसी घटनाओं को रोकने के अभियान में सहभागी बनने का ऑनलाइन शपथ लिया. जिला के लोगों से भी हिफाजत वेबसाइट पर ऑनलाइन शपथ लेने का आह्वान किया.

उन्होंने बताया कि इसके तहत हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का सघन अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 6 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत मंगलवार को गुरुग्राम जिला में भी विभिन्न स्थलों पर बच्चों को इस सामाजिक विकृति के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उनका कहना है कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ज्योति बेंदा के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत गुरुग्राम जिला में भी अधिकतम लोगों तक पहुंचने और बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ संवेदनशीलता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी जिला महिला व बाल विकास विभाग को दी गई है.

इस अभियान में बाल यौन उत्पीड़न के मामले को उजागर करने के लिए बच्चों व अभिभावकों को प्रेरित किया जाता है. इस प्रकार की घटनाओं की कैसे, कहां और किस अधिकारी के समक्ष जानकारी दी जा सकती है इसके बारे में भी बताया जाता है. साथ ही ऐसी घटनाओं के पीड़ित बच्चों के साथ अभिभावक शिक्षक या फिर पुलिस अधिकारी किस प्रकार का व्यवहार करेंगे इसकी भी जानकारी दी जाती है. साथ ही सरकार की ओर से कौन-कौन सी संस्थाओं को ऐसे पीड़ित बच्चों एवं परिवारों को मदद करने के लिए अधिकृत किया गया है इसके संबंध में भी विस्तार से बताया जाता है. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से पुनर्वास की दृष्टि से कानूनी, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है.

इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय गुरुग्राम ने बताया कि एससीपीसीआर हरियाणा की ओर से हरियाणा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से पोक्सो एक्ट के संबंध में जागरूकता अभियान ” हिफाजत”  गुरुग्राम में भी चलाया जा रहा है. इसके लिए वीडियो वैन के माध्यम से कॉलेज एवं स्कूल स्तर के छात्र छात्राओं को बाल यौन शोषण संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से समझाया जाता है. साथ ही पोक्सो एक्ट के प्रावधान की भी जानकारी दी जाती है. उन्होंने बताया कि इस अभियान से बच्चों में ऐसी घटनाओं से बचने की जागरूकता भी पैदा होगी साथ ही इन घटनाओं की रिपोर्ट करने का मनोबल भी पैदा होगा।

जिला की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सुनैना एवं महिला बाल विकास अधिकारी रितु इस जागरूकता अभियान में बच्चों को विस्तार से कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगी. मंगलवार को आयोजित होने वाले  इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 गुरुग्राम से सुबह 11 होगी. इसके बाद डीएवी स्कूल फैंसी में भी वीडियो वैन के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाएगा. शाम 4:30 बजे साइबर हब गुरुग्राम में भी विशेषज्ञों की टीम पहुंचेगी और लोगों को पोक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से इस अभियान को सफल बनाने में डीसीपीओ, बीपीओ, डीईओ, चाइल्ड लाइन, नोडल ऑफिसर से भी पूर्ण सहयोग करने को कहा गया है. कार्यक्रम में वीडियो वैन  के माध्यम से अधिकतम अभिभावकों, शिक्षकों, पंचायत के सदस्यों यहां तक कि पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है.

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