यात्री और माल वाहनों की आवाजाही पर पड़ोसी देशों के साथ समझौता ज्ञापनों को सुगम बनाने के नियम अधिसूचित

Font Size

नई दिल्ली : केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भारत और पड़ोसी देशों के बीच माल और यात्रियों को लाने- ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन कानून, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने के लिए विभिन्न जगहों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। मंत्रालय ने पहले अमृतसर और लाहौर (2006), नई दिल्ली और लाहौर (2000), कलकत्ता और ढाका (2000), और अमृतसर और ननकाना साहिब (2006) के बीच बस सेवाओं को सुगम बनाने के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम एमओयू के तहत परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किए गए थे, जिन पर भारत और पड़ोसी देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत और पड़ोसी देशों के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को शामिल करते हुए सभी एमओयू के परिचालन को सुगम बनाने के लिए यह फैसला किया गया कि इस तरह की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मानक नियम जारी किए जाएं। इस संबंध में 15 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।

You cannot copy content of this page