कोरियर कंपनी के कर्मचारियों साथ लूटपाट व मारपीट के मामले में 10 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना

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गुडग़ांव, 18 जनवरी : कोरियर कंपनी के 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने सोमवार को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश मूल का राजेंद्र कुमार सेक्टर-15 स्थित एक कोरियर कंपनी में कार्यरत है। वर्ष 2018 की 10 जनवरी की रात्रि को वह हेल्पर सूरज के साथ सेक्टर-37 किसी काम से गया था। जब वे रात्रि में वापिस लौट रहे थे तो हीरो होंडा चौक के पास युवकों ने उन्हें रोककर मारपीट की और उनके मोबाइल व रुपए भी छीन लिए थे। इतना ही नहीं लूटपाट के बाद आरोपियों ने उनके सिर पर पत्थर से वार कर घायल भी कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी थी।

इसी दौरान सैक्टर 37 थाना पुलिस ने एक अन्य लूट के मामले में हीरा नगर के विजय व गांधी नगर के सूरज को गिरफ्तार किया था। पुलिस
पूछताछ में उन्होंने इस वारदात को भी अंजाम देना स्वीकार किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उन्होने अपने एक अन्य साथी हीरा नगर के राहुल के इस घटना में संलिप्त होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने सूरज व राहुल को जमानत भी दे दी थी। जमानत पर जाने के बाद राहुल सुनवाई के लिए अदालत में पेश ही नहीं हुआ, जिससे अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था।

अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर विजय को गत सप्ताह दोषी करार देकर उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत ने सोमवार को सुना दिया, जबकि अन्य आरोपी सूरज को अदालत पहले ही सबूतों के अभाव में बरी कर चुकी है।

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