सावधान ! वाहनों पर जाति, उपनाम व विभाग के नाम लिखने पर पुलिस करेगी चालान ,अभियान शुरू

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वाहनों की नंबर प्लेट को लगाना होगा निर्धारित मानकों के अनुसार ही


गुडग़ांव, 30 दिसम्बर : प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हुए हैं कि अपने वाहन पर जाति, उपनाम या विभाग लिख्ना जाना कानून के खिलाफ है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी, लेकिन फिर भी ऐसे लापरवाह वाहन चालक इसका पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदेश की सीमाओं से लगते उत्तरप्रदेश के क्षेत्रों में पुलिस ने ऐसे वाहनों के चालान काटने शुरु किए हुए हैं। इस कार्यवाही का असर गुडग़ांव में भी दिखाई देना शुरू हो गया है।

पुलिस ने निर्धारित मानक के अनुसार वाहन पर नंबर प्लेट न लगाने या आदेश की अवेहलना करने पर चालान काटने शुरु कर दिए हैं। गत वर्ष चंडीगढ़ में भी ऐसे वाहनों पर उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही भी की जा रही है। गुडग़ांव की यातायात पुलिस ने बिना मानदंड के
लगाई गई नंबर प्लेटों जिस पर जाति या उपनाम अंकित होता है, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी शुरु की हुई है। हालांकि यातायात पुलिस इन आदेशों के प्रति लोगों को जागरुक करने में भी जुटी है। यातायात पुलिस के एसीपी संजीव बल्हारा का भी कहना है कि नियमों के अनुसार वाहनों पर किसी भी तरह का जाति, विभाग या उपनाम नहीं लिखा सकते। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उनका यह भी कहना है कि लोगों को मानक से हटकर अलग नंबर प्लेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानक ये दर्शाता है कि वाहन की प्लेट सफेद हो और उसके ऊपर नंबर ऊपर की ओर उभरते हुए होने चाहिए। सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर भी पुलिस चालान काटेगी और गुडग़ांव में
भी यह कार्यवाही जारी है, लेकिन देखने में आ रहा है कि वाहनों के मालिकों को गाड़ी पर जाति, उपनाम व विभाग लिखने का मोह छूट नहीं रहा है।

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