नितिन गडकरी ने देश में सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग को आगामी 1 जनवरी से अनिवार्य करने की घोषणा की

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नई दिल्ली : केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने आज घोषणा की कि नए साल से देश में सभी वाहनों के लिए एफएएसटीएजी को अनिवार्य किया जा रहा है। आज आभासी रूप से आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि एफएएसटीएजी को 1 जनवरी, 2021 से लागू किया जाएगा। इस कदम से मिलने वाले लाभों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं होगी। इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी।

एफएएसटीएजी की शुरुआत 2016 में की गयी थी, और चार बैंकों ने मिलकर लगभग एक लाख एफएएसटीएजी जारी किए। 2017 के अंत तक, इन एफएएसटीएजी की संख्या बढ़कर सात लाख हो गई। 2018 में 34 लाख से अधिक एफएएसटीएजी जारी किए गए थे।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल नवंबर में एक अधिसूचना जारी कर पुराने वाहनों में, सीएमवीआर, 1989 में संशोधनों के जरिए 1 दिसम्बर, 2017 से पहले बेचे गये वाहनों में भी, 1 जनवरी, 2021 से एफएएसटीएजी को अनिवार्य बनाया था।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 1 दिसंबर 2017 से, नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए एफएएसटीएजी को अनिवार्य कर दिया गया था और इसकी आपूर्ति वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया था कि एफएएसटीएजी के लिए फिट होने के बाद ही परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से एफएएसटीएजी मानकों पर फिट होना अनिवार्य किया गया था।

यह भी अनिवार्य किया गया है कि फॉर्म 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिए नया तीसरा पक्ष (थर्ड पार्टी) बीमा, जिसमें एफएएसटीएजी आईडी का विवरण दर्ज किया जाएगा, प्राप्त करते समय एक वैध एफएएसटीएजी अनिवार्य होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।

टोल प्लाज़ा पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शुल्क का भुगतान 100 प्रतिशत होना और वाहनों का शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरना सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। प्लाज़ा में प्रतीक्षा करते हुए कोई समय जाया नहीं करना होगा और इससे ईंधन की बचत होगी।

विविध चैनलों पर एफएएसटीएजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक ठिकानों और ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार अगले दो महीनों के भीतर उन्हें अपने वाहनों पर चिपका सकें।

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