केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मद्देनजर बाजारों व भीड़ वाले व्यावसायिक स्थलों के लिए जारी किया नया नियम

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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए बचाव और एहतियाती उपायों पर आधारित नया मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया। दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी बाजारों में अब बड़ी संख्या में आने लगे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने के आसार हैं। केंद्र सरकार इस स्थिति से लोगों बचाने के लिए चिंतित है क्योंकि देश में सक्रिय मामले की संख्या पिछले तीन दिनों में घटी है जबकि नए मामले भी कम आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो गिरते तापमान वाले वातावरण में फिर संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए यह एस ओपी खास के बाजार और भीड़ वाले इलाके में काम करने वाले व आने जाने वाले और विभिन्न समारोह के आयोजन में शामिल होने वाले लोगों व आयोजको के लिए जारी किया गया है। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

  1. पृष्ठभूमि

इस बात को ध्यान रखते हुए कि लोग बाजार में अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, खरीददारी, मनोरंजन और खाद्य-सामग्री के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया है। कोविड महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करने के साथ, बाजारों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे रहे हैं। कोविड-19 संबंधी उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन किए बिना इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना कोरोना वायरस बीमारी को फैला सकता है।

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2. दायरा

यह दस्तावेज़ बाजार में  कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले विशेष उपायों के अलावा सामान्य एहतियाती उपायों के बारे में बताता है। यह दिशा-निर्देश खुदरा और थोक, दोनों बाजारों पर लागू होंगे। कुछ बड़े बाजारों में मॉल/हाइपर/सुपरमार्केट्स भी होंगे। इस तरह के बाजारों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश (जो कि https://www.mohfw.gov.in/pdf/4SoPstobefollowedinShoppingMalls.pdf

 पर उपलब्ध हैं) लागू होंगे।

मार्केटप्लेसेज़ में स्थित रेस्तरां के लिए मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश (https://www.mohfw.gov.in/pdf/3SoPstobefollowedinRestaurants.pdf)

 लागू होंगे।

इसी तरह कार्यालयों, धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों, प्रशिक्षण संस्थानों, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं, सिनेमाघरों/थिएटर्स और अन्य गतिविधियां, जो इन बाजारों में होती हैं या बाजार परिसर में स्थित हैं, उनके लिए समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी विशेष दिशा-निर्देश लागू होंगे।

कंटेनमेंट जोन में स्थित बाजार बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित बाजारों को ही खोलने की इजाजत होगी। 

3. आबादी के कमजोर तबके की सुरक्षा करना

65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सामान और स्वास्थ्य उद्देश्य के अलावा, घर में रहने की सलाह दी जाती है। मार्केट ओनर्स एसोसिएशंस को भी इसी तरह की सलाह दी जाती है।

जिन कर्मचारियों को कोविड-19 का अधिक खतरा है जैसे कि वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारी, वे अधिक सावधानी बरतें।

मार्केट एसोसिएशंस को सुझाव दिया जाता है कि इन व्यक्तियों को ऐसे किसी फ्रंटलाइन काम में नहीं लगाया जाएगा जिसमें जनता से सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है।   

4. कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देना

कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए साधारण जनस्वास्थ्य उपायों का पालन करना चाहिए। इन उपायों का पालन प्रतिष्ठान के मालिकों, आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा हर समय करना चाहिए।

इन उपायों में शामिल हैः  

i. जहां तक संभव हो, कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 

ii. फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य हैं।

iii. साबुन से नियमित रूप से हाथ धोते रहें (कम से कम 40-60 सेकंड तक), तब भी जब हाथ पर गंदगी ना दिख रही हो। दुकानों व अन्य जिन स्थानों पर संभव हो सके, वहां पर एल्कोहॉल बेस्ड हाथ का सैनिटाइजर (कम से कम 20 सेकेंड तक) इस्तेमाल किया जाए।  

iv. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खांसते/छींकते वक्त टीशू,/रुमाल/कोहनी से मुंह और नाक को ढंकना और इस्तेमाल किए गए टीशू का ठीक से निपटान करना शामिल है।  

v. सभी अपनी सेहत की निगरानी करें और किसी भी बीमारी की सूचना जल्द से जल्द राज्य और जिला स्तर की हेल्पलाइन पर दें।

vi. थूकना सख्त रूप से वर्जित है।

vii. सभी को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने और इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

5. बाजारों में स्वस्थ वातावरण बनाए रखना

सामान्य समय में, बाजार में काफी भीड़ होती है, स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाओं की कमी होती है और हाइजीन के हालात भी अच्छे नहीं होते। कोविड के संचरण को रोकने के लिए जरूरी है कि बाजारों में स्वस्थ वातावरण बनाए रखा जाए।  

इसमें शामिल हैः

i. रोजमर्रा की गतिविधियों को दोबारा शुरू करने से पहले, दुकान के मालिक द्वारा दुकान के अंदर के सभी हिस्सों को (1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन द्वारा) सैनिटाइज करना होगा।   

ii. दुकान खोलने से पहले, दिन खत्म होने पर और अन्य उचित समय पर बार-बार छूने वाली सतहों (गेट की घुंडी/हैंडल्स, एलिवेटर बटन्स, हैंडरेल्स, कुर्सियां, टेबल टॉप्स, काउंटर्स आदि) और फर्श और दीवारों की नियमित सफाई और डिसइंफेक्शन करना होगा।

iii. दुकान में प्रवेश के समय अनिवार्य हाथों की स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) की व्यवस्था करनी होगी।

iv. जहां कारों का पार्किंग स्थल के कर्मचारियों द्वारा स्थान परिवर्तन किया जाता है, वहां मालिक द्वारा गाड़ी के दोबारा इस्तेमाल से पहले उनके स्टीयरिंग, डोर हैंडल्स, चाबियों आदि का उचित डिसइंफेक्शन करना होगा।  

v. जन उपयोगी क्षेत्रों और खुले स्थानों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से सैनिटाइज करना होगा। यह नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

vi. शौचालय, हाथ धोने और पीने के पानी के स्थान की रोज 3-4 बार गहन सफाई होनी चाहिए।

vii. मार्केट एसोसिएशंस को अपने साधनों और स्थानीय शहरी निकायों/सिविक एजेंसियों के जरिए जन उपयोगी क्षेत्रों और खुले स्थानों पर स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।  

विस्तारित दिशा-निर्देश https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincludingoffices.pdf पर उपलब्ध हैं।

6. बाजारों में कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार के लिए योजना

6.1 बाजार में कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का स्व-नियमन

बाजार में कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का स्व-नियमन नीचे लिखे उपायों द्वारा मार्केट एसोसिएशंस खुद कर सकती हैः

  1. बाजार (दुकान और प्रतिष्ठान सहित बाहर) में कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार के क्रियान्वन की निगरानी और सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर मार्केट में एक उप समिति का निर्माण किया जा सकता है।
  2. प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल पर सरकार द्वारा अनुमोदित दाम पर मास्क वितरण कियोस्क को स्थापित किया जा सकता है।  
  3. जो मास्क नहीं खरीद सकते, उनके लिए फ्री मास्क वितरण का प्रावधान कर सकते हैं।
  4. जन उपयोगी क्षेत्रों में हाथ धोने के स्थल की स्थापना और वहां पर साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इन स्थानों पर पैरों द्वारा संचालित नल और संपर्करहित सोप डिस्पेंसर की सिफारिश की जाती है।
  5. बाजार के प्रवेश/पहुंच बिंदुओं पर बड़े पैमाने पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना।
  6. जन उपयोगी क्षेत्रों के सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स, डिसइंफैक्टेंट्स और थर्मल गन्स की उपलब्धता।
  7. प्रमुख स्थानों पर कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार से संबंधित संकेत और आईईसी मैटेरियल रखना।

6.2 कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार को लागू करवाने वाली एजेंसियां

जहां स्व-नियामक दृष्टिकोण असफल रहता है या उसके प्रभाव में कमी रहती है, वहां जरूरत पड़ने पर इस योजना को एजेंसियों को लागू करवाना होगा। इसमें निम्न को शामिल किया जा सकता हैः

  1. मास्क/फेस कवर ना पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन ना करने पर डिफॉल्टर (चूककर्ता) पर जुर्माना/अर्थदंड लगाना।
  2. बाजारों/दुकानों को अल्टरनेटिव दिनों में खोलने के विकल्प पर विचार करना।
  3. यदि बड़ी संख्या में मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं जिनका संबंध महामारी विज्ञान के अनुसार बाजार से पाया जाता है, तो प्रशासन बाजारों को बंद कर सकता है।  

6.3 बाजार में चल रही दुकान/सुविधाओं के मालिकों द्वारा कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने के लिए योजनाः   

मालिक सुनिश्चित करें-

  1. दुकान/सुविधाओं के अंदर व बाहर कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसके लिए फर्श पर विशेष चिन्हों को बनाया जा सकता है।
  2. दुकान/सुविधाओं के अंदर व बाहर पंक्तियों का प्रबंधन किया जाए।
  3. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए कतार की निगरानी हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करें।
  4. दुकान/सुविधाओं में बिना मास्क आने वाले ग्राहकों के लिए ट्रिपल लेयर मास्क/फेस कवर का प्रावधान रखें।
  5. दुकान/प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के हाथ सैनिटाइज करने के लिए हैंड सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करें। जहां तक संभव हो सके, कर्मचारियों और ग्राहकों के तापमान की निगरानी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें।
  6. जहां लागू हो सके, संपर्क-रहित भुगतान की उपयुक्त व्यवस्था करें। 

6.4 वेंटिलेशन सुनिश्चित करना

i. जहां तक संभव हो सके, प्राकृतिक वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और छोटे बंद स्थानों को हतोत्साहित करना चाहिए।

ii. खिड़कियां और दरवाजे खोलकर, पंखे चलाकर व अन्य तरीकों द्वारा जहां तक संभव हो सके, बाहरी हवा के प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए।

iii. बंद स्थानों के एयर कंडिशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि सभी एयर कंडिशनिंग उपकरणों के तापमान की सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस पर होनी चाहिए और सापेक्षिक आर्द्रता 40-70% की सीमा में होनी चाहिए। जितनी हो सके ताजी हवा लें और क्रॉस वेंटिलेशन भी पर्याप्त होना चाहिए। हवा से जुड़े उपकरणों के स्विच ऑन करने से पहले उन्हें साफ कर लेना चाहिए।

6.5 भीड़ का प्रबंधन

भीड़ का घनत्व हर समय एक जैसा नहीं रहता है। आमतौर पर यह सप्ताह के दिनों में शाम के समय अधिक होता है। साप्ताहांत और छुट्टी वाले दिन बाजार लगभग पूरा दिन, शाम तक भीड़ से भरे रहते हैं। अतः इन दिनों/घंटों को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई जानी चाहिए। भीड़ के प्रबंधन के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियां मार्केट एसोसिएशंस के साथ मिलकर कई तरह की रणनीतियां बना सकती हैं।

इनमें शामिल हैः

i. भीड़ विनियमित करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स/होम गार्ड्स/वॉलंटियर्स को शामिल करना।  

ii. वाहन प्रवेश को सीमित करने के लिए पार्किंग स्थलों पर पहुंच को नियंत्रित करना।

iii. एक दिशा में आगंतुकों के प्रवाह के साथ, यदि संभव हो सके तो प्रवेश और निकासी के लिए अलग द्वार बनाना।

iv. संभव हो तो, बाजार में स्थित सड़क को वाहन मुक्त (जिसमें साइकिल/इलेक्ट्रिक रिक्शा भी शामिल होंगे) बनाया जा सकता है और उसे केवल पैदल/साइकिल के लिए सुरक्षित किया जा सकता है।

v. बाजार की सड़क पर अवैध पार्किंग करने पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 

vi. वाहन को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल में पार्क करने की अनुमति दी जा सकती है। पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर भीड़ के प्रबंधन और सोशल डिस्टेंसिगं के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

vii. अधिक भीड़ का पता लगाने के लिए सीसीटीवी से निगरानी पर भी विचार किया जा सकता है।

viii. दुकानों/सुविधाओं के तय समय के अतिरिक्त उन्हें अधिक देर तक खुला रखने पर भी विचार किया जा सकता है।

ix.स्थानीय मेट्रो रेल के स्टेशंस से सीधे बाजार में आने वाले मामले में प्रभावी भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जा सकती है।

x. किराने के सामान/अन्य सामान की ऑनलाइन बुकिंग और उनकी घर तक डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। होम डिलीवरी के लिए जाने वाले स्टाफ की होम डिलीवरी पर जाने से पहले विक्रेता द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

xi. नॉन-पीक ऑवर्स में खरीदारी करने वालों के लिए प्रोत्साहन/छूट पर विचार किया जा सकता है।

6.6 जागरूक करना

i. बाजार क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा उपायों पर पोस्टर/स्टैंडीज़/दृश्य-श्रव्य (एवी) मीडिया के जरिए जागरूकता के लिए प्रावधान बनाना। प्रमुख बिंदुओं पर क्या करें और क्या नहीं करें का भी प्रदर्शन कर सकते हैं।

ii. बाजार परिसर में एवी सिस्टम लगाकर कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार और सावधानी के उपायों पर रिकॉर्डेड संदेश बजाए जा सकते हैं।

iii. यदि दुकान की मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट है, तो उसके लैंडिंग पेज पर कोविड-19 के लिए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना चाहिए। वेबसाइट/मोबाइल एप्लीकेशन आगंतुकों को अपनी सेहत की निगरानी रखने के बारे में सूचना दे और यह भी बताए कि यदि उनमें कोविड-19 के लक्षण नजर आ रहे हैं तो वह बाजार ना आएं।  

iv. प्रमुख स्थानों पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर और राज्य हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

6.7 कोविड संबंधित आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना

i. दुकान के मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए, आवश्यकता के अनुसार, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जैसे कि फेस कवर/मास्क और अन्य सामान जैसे कि हैंड सैनिटाइजर्स, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन (1%) उपलब्ध कराना होगा। जन उपयोगी क्षेत्रों के सैनिटाइजेशन के लिए मार्केट एसोसिएशंस सामान उपलब्ध करवाएंगी। 

ii. कैलिब्रेटेड थर्मल गन्स की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध करवानी होगी।

iii. सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, (https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/BioMedical-Waste/BMWGUIDELINES- COVID_1.pdf पर उपलब्ध) कूड़े के प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में ढके हुए कूड़ेदान और कचरा डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी।

7. बाजारों में स्वस्थ संचालन बनाए रखना

i. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले दुकान मालिकों, कर्मचारियों और आगंतुकों को बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

ii. दुकान के प्रवेश द्वार पर सभी कर्मचारियों/आगंतुकों को अनिवार्य हैंड हाइजीन (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। केवल उन्हीं कर्मचारियों/आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें लक्षण नहीं होंगे।

iii. फेस कवर/मास्क का उपयोग करने पर ही सभी कर्मचारियों/आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। फेस कवर/मास्क को दुकान के अंदर और बाहर हर समय पहनना होगा।

iv. प्रवेश के समय कतार लगने पर आगंतुकों को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए क्रमबद्ध करना होगा।

v. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए, दुकान में ग्राहको की कम से कम संख्या रखनी होगी।

vi. दुकान के अंदर बैठने की व्यवस्था है तो, जहां तक संभव हो सके कुर्सियों के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी।

  1. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन के लिए एलिवेटर्स पर लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा।
  2. एक स्टेप्स छोड़कर दूसरे स्टेप्स पर खड़े होकर एस्केलेटर्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  3. दुकानदार/स्टाफ को नियमित रूप से हाथ धोने होंगे/हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।

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