पति की हत्या के मामले में पत्नी व प्रेमी को उम्र कैद

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प्रेम प्रसंंग के चलते पति की थी हत्या

अदालत ने दो को सुनाई सजा, चार आरोपी अभी भी फरार

गत 29 अप्रैल का है मामला, केवल सात महिने में आया अदालत का फैंसला

यूनुस अलवी

मेवात :   गत 29 अप्रैल को मेवात जिला के गांव आकेडा में प्रैम प्रसंग के चलते दो बच्चों कि मां द्वारा अपने प्रैमी संग कि गई पति की हत्या के मामले में शुक्रवार को नूंह की जिला एंव शैषन कोर्ट ने पकडी गई महिला और उसके प्रेमी को उम्र कैद का सजा सुनाई है। पीडित मृतक के वकील ऐडवोकेट मोहम्मद इसाक और सलीम खान ने बताया कि अन्य बाकी आरोपियों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उनको पुलिस ने पहले ही तलब किया हुआ है।    

 

   गौरतलब है कि गत 29 अप्रैल को गांव आकेडा निवासी अकेडा याफिर पुत्र कमरूदीन की उसकी पत्नि सुमईया और प्रैमी किफ्फा उर्फ किफायत ने करीब 6 लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। आकेडा पुलिस ने मृतक याफिर के पिता कमरूदीन कि शिकायत पर आशिक किफायत, मुसताक, ईसा, असमीना पत्नी मुसताक और मृतक याफिर की पत्नी सुमईया ने मुस्ताक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सुमईया और प्रेमी किफायत का गिरफ्तार कर लिया था बाकी आरोपी अभी भी पुलिस की पकड से बहार है।

 

 वहीं मृतक याफिर के पिता कमरूदीन ने अदालत के फैंसले पर खुशी जताते हुऐ कहा कि पुलिस अन्य आरोपियों को पकड नहीं रही है। असली इंसाफ तो उसको तभी मिलेगा तब उसके बेटे के सभी हत्यारों को सजा मिले। उन्होने बताया कि करीब दस साल पहले गांव नगीना निवासी शहनाज के साथ उसके बेटे याफिर कि शादी हुई थी। शादी के बाद उससे दो बच्चे भी पैदा हुऐ। किसी कारण दोनो की आपस में बन नही सकी और दोनो अलग हो गये। इसी दौरान याफिर ने करीब पांच साल पहले बघोला निवासी सुमईया के साथ शादी कर ली। इसके भी दो बच्चे हैं।

 

  उन्होने बताया कि सुमईया का चालचलन ठीक नहीं था, वह गांव के ही किफायत से प्रेम करने लगी। सुमईया को पे्रम प्रसंग के चलते याफिर एक रोडा बन गया था जिसकी वजह से उसने गत 29 अप्रैल की रात्री अपने आशिक किफायत, मुसताक, ईसा, असमीना पत्नी मुसताक और मृतक याफिर की पत्नी सुमईया ने मुस्ताक की मिलकर हत्या कर दी और आत्म हत्या दिखाने कि नियत से उसके बेटे का शव घर में ही लटका दिया।

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