केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन के चौथे चरण के लिए गाइड लाइन जारी की : 31 मई तक क्या प्रतिबंधित रहेगा ?

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सुभाष चंद्र चौधरी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट के निर्देश पर लॉक डाउन के चौथे चरण के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अपने 8 पेज की गाइड लाइन में गृह मंत्रालय ने आगामी 31 मई 2020 तक एक्सटेंड किए गए लॉक टाउन की अवधि में सभी प्रतिबंधित रहने वाले एवं राहत देने वाले प्रावधानों का विस्तार से जिक्र किया है। गृह मंत्रालय ने सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई सेवा मेट्रो रेल सेवा के साथ-साथ सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट एवं कोचिंग इंस्टिट्यूट जैसे संस्थानों को बंद र खने का निर्देश दिया है।

गाइडलाइन में कहा गया है कि होटल रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल की सेवा से संबंधित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे केवल उन्हें खुले रखने की छूट मिलेगी जिसका उपयोग सरकारी कामकाज की दृष्टि से पुलिस हेल्थ सेवा हेल्थ केयर वर्कर लॉक डाउन में फंसे हुए लोग या पर्यटक के साथ साथ को कोविड-19 संक्रमण से संबंधित व्यक्तियों के कारण टाइम करने के लिए किया जा रहा है।
गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने कहा है कि केबल वैसे रेस्टोरेंट्स को ऑपरेट करने की अनुमति होगी जो फूड आइटम्स को केबल होम डिलीवरी सेवा देंगे।

इसी तरह डोमेस्टिक हवाई सेवा में केवल एयर एंबुलेंस और मेडिकल सर्विसेज एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की दृष्टि से ही चलाने की अनुमति होगी।

गाइडलाइन में सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम्नेजियम्स स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम्स असेंबली हॉल जैसे अन्य रीक्रिएशन सेंटर स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्टेडियम को संचालित करने की अनुमति होगी लेकिन यहां दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी।

सभी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक खेल संबंधी इंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल धार्मिक गतिविधियों एवं कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम जिसमें बड़े पैमाने पर लोग एकत्र होते हैं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी प्रकार की धार्मिक संस्थान पूजा के धर्मस्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे साथ ही धार्मिक आयोजनों पर भी सख्त प्रतिबंध लगा रहेगा।

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