हरियाणा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करने वाले दुकानों का होगा चालान, जुर्माना भी लगेगा

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चंडीगढ़, 6 मई :  हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम की सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन अवधि को 17 मई, 2020 तक दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रों को अब तीन जोन  नामत: ग्रीन, ऑरेंज और रेड में विभाजित किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले बाजारों, बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोडक़र बाजार और स्ट्रीट वेंडरों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जारी दिशानिर्देशों के तहत इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों की सीमित सीमा तक अनुमति दी गई है ताकि दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य आगंतुकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाई रखी जाए।

प्रवक्ता ने बताया कि उपायुक्त जिला स्तर पर एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें श्रम, राजस्व और आपदा प्रबंधन तथा अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे, जो 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान बाजार क्षेत्रों के खुलने के समय सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी नगर पालिकाओं को इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और नगर निगमों, नगरपरिषदों और नगर समितियों द्वारा क्रमश: हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 381 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 233 के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करने के निर्देश दिए गये हैं।

उन्होंने बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामला दर मामला आधार पर उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं को निर्देश दिए गये हैं कि वे पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीएएस) सुविधा वाले अपने स्वयं के घर-घर जाकर कचरा उठाने वाले वाहनों का उपयोग  करके या वाहनों को किराये पर लेकर मुनादी के माध्यम से या प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम की सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन अवधि को 17 मई, 2020 तक दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रों को अब तीन जोन  नामत: ग्रीन, ऑरेंज और रेड में विभाजित किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले बाजारों, बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोडक़र बाजार और स्ट्रीट वेंडरों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जारी दिशानिर्देशों के तहत इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों की सीमित सीमा तक अनुमति दी गई है ताकि दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य आगंतुकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाई रखी जाए।

प्रवक्ता ने बताया कि उपायुक्त जिला स्तर पर एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें श्रम, राजस्व और आपदा प्रबंधन तथा अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे, जो 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान बाजार क्षेत्रों के खुलने के समय सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी नगर पालिकाओं को इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और नगर निगमों, नगरपरिषदों और नगर समितियों द्वारा क्रमश: हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 381 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 233 के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करने के निर्देश दिए गये हैं।

उन्होंने बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामला दर मामला आधार पर उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं को निर्देश दिए गये हैं कि वे पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीएएस) सुविधा वाले अपने स्वयं के घर-घर जाकर कचरा उठाने वाले वाहनों का उपयोग  करके या वाहनों को किराये पर लेकर मुनादी के माध्यम से या प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

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