” गुरुग्राम में नॉन एसेंशियल और रूटीन वर्क करने वाले सरकारी विभागों के कर्मियों को जुलाई तक घरों से ही काम करने की सूचना गलत, ऐसा कोई आदेश नहीं “

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गुरुग्राम। कोविड-19 वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए गुरुग्राम में नियुक्त नोडल अधिकारी एवं एडीशनल चीफ सेक्रेट्री बी एस कुंडू ने मीडिया में चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि गुरुग्राम में नॉन एसेंशियल और रूटीन वर्क करने वाले विभागों के सरकारी स्टाफस को जुलाई तक अपने घरों से ही काम करने पड़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह वर्तमान परिस्थिति की संवेदनशीलता को भांपते हुए मेरा व्यक्तिगत आकलन और सुझाव था। इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है इसलिए इस प्रकार की खबरों को सरकार का अधिकृत निर्णय नहीं माना जाए और ऐसी सूचनाओं से उन्होंने लोगों को सावधान किया है।

उल्लेखनीय है कि आज मीडिया में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई कि गुरुग्राम में नॉन एसेंशियल और रूटीन वर्क करने वाले विभागों के सरकारी कर्मचारियों को जुलाई माह के अंत तक घरों से ही काम करने पड़ सकते हैं। खबर में दावा यह किया गया कि इस प्रकार का आदेश एडीशनल चीफ सेक्रेट्री एवं नोडल अधिकारी श्री कुंडू की ओर से जारी किया गया है जबकि इस प्रकार का कोई आदेश उनकी ओर से जारी नहीं किया गया है । उन्होंने thepublicworld.com से खास बातचीत में यह स्पष्ट किया की मीडिया में चलाई जा रही यह खबर तथ्यात्मक नहीं है और जिले के लोगों को इस प्रकार की खबरों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में अब तक सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और ना ही उनकी ओर से ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। इसलिए इस प्रकार की खबरों के माध्यम से फैलाई जा रही भ्रांतियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नीतिगत निर्णय केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से लिए जाते हैं और जब सरकार इस संबंध में कोई निर्णय करेगी तो इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी और उसका पूर्णतया पालन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में गुरूग्राम में कोरोनावायरस संक्रमण की दृष्टि से स्थिति की संवेदनशीलता को भांपते हुए उनका व्यक्तिगत आकलन था जिसे आधिकारिक आदेश कहना पूर्णताया गलत होगा। उन्होंने बल देते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जब भी संबंधित कोई आदेश जारी होगा तो उसका पालन किया जाएगा।

वर्तमान में जिला प्रशासन की ओर से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन व निर्देशों के आधार पर जो प्रावधान लागू किए गए हैं वही प्रभावी रहेंगे।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों सरकारी विभागों में केबल एसेंशियल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस से संबंधित विभागों में 33% कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने का आदेश जारी किया था। इनमें तहसील में जमीनों की रजिस्ट्री से संबंधित सभी काम जबकि सरकारी प्रपत्र जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट ,इनकम सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक सेवा शामिल हैं के लिए काम शुरू करने की अनुमति दी थी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि तहसील और सब तहसील में आने वाले लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे और उनकी रजिस्ट्री का क्रम भी ऑनलाइन ही उन्हें जारी किया जाएगा । जबकि सी ग्रेड व के निचले श्रेणी के स्टाफ की संख्या भी 33% की सीमा में ही रखने को कहा गया था। यहां तक कि ए और बी श्रेणी के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभाग में उपस्थित रहने को कहा गया था। वर्तमान में गुरुग्राम में भी उक्त आदेश ही प्रभावी है जिसके अनुरूप संबंधित विभागों में कामकाज शुरू किए गए हैं। इसलिए भ्रांति फैलाने वाली सूचनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है।









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