हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से करें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति

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लखनऊ, 27 फरवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की रिक्ति भरने के निर्देश दिया। एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर की दायर याचिका पर यह आदेश आया है।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल तथा जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने नूतन तथा शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया।

नूतन ने अपनी याचिका में कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 16 फरवरी 2020 को जावेद उस्मानी के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजलि भरद्वाज केस में दिए गए निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहा है। न तो अभ्यथियों के नाम विभाग के वेबसाइट पर डाले गए हैं और न ही प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।

इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र रिक्ति भरने के निर्देश दिए।

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