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नयी दिल्ली, 30 जनवरी । उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों में से एक, अक्षय कुमार की सुधारात्मक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने दोषी अक्षय कुमार की सुधारात्मक याचिका खारिज की।
साथ ही पीठ ने अक्षय की वह याचिका भी ठुकरा दी जिसमें उसने एक फरवरी को तय फांसी पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।
पीठ ने कहा, ‘‘ मौत की सजा की तामील पर रोक का आवेदन भी खारिज किया जाता है।’’