न्यायाधीश की पत्नी व पुत्र की हत्या के मामले में 3 गवाहों की हुई गवाहियां

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23 को होगी 6 गवाहों की गवाही

गुडग़ांव : जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व पुत्र की उनके ही सुरक्षाकर्मी द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में हुई।  अदालत में गवाहों की गवाहियां कराई गई। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने आगामी 23 नवम्बर की तारीख निश्चित कर दी है। जिला उप न्यायवादी अनुराग हुड्डा से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को इस मामले से जुड़े 3 पुलिस अधिकारियों की गवाहियां कराई गई। इन अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी।

उन्होंने बताया कि आगामी सुनवाई के लिए अदालत ने 23 नवम्बर की तारीख निश्चित कर दी है। इस तारीख पर 6 गवाहों को गवाहियों के लिए बुलाया गया है। गवाहों से बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिरह भी करेंगे। जिला उप न्यायवादी का कहना है कि इस मामले में अब केवल 10 गवाह बचे हैं, जिनकी  गवाहियां होनी हैं। अदालत ने इस मामले का निपटारा शीघ्र कराने का निर्णय लिया है। नियमित रुप से गवाहियां होती रही तो नए साल के शुरुआत के महीनों में ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

अदालत में आरोपी महीपाल भी मौजूद रहा। गौरतलब है कि गत वर्ष 13 अक्टूबर को सैक्टर 49 स्थित आर्केडिया मार्किट में खरीददारी करने के लिए जिला अदालत में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी रितु व पुत्र धु्रव न्यायाधीश के सुरक्षाकर्मी महीपाल के साथ कार में गए थे। जब वे खरीददारी कर वापिस आए तो सुरक्षाकर्मी महिपाल उन्हें कार के पास नहीं मिला था। काफी देर बाद जब महिपाल आया तो मां-बेटे ने नाराजगी जाहिर की थी।

बताया जाता है कि तभी महिपाल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से दोनों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिससे वे गंभीर रुप से घायल हो गए थे। रितु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जबकि उपचार के दौरान गंभीर रुप से घायल धु्रव की कई दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।

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