लोक अदालत में 72 हज़ार 614 मामले का निपटारा 

Font Size

lok-adalat-2गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत 

गुरुग्राम: गुरुग्राम जिला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी के कुल 66 हज़ार 636 मामलों का निपटारा किया गया । इसी प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 5978 मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकद्दमेबाजी तथा न्यायालयों में लंबित मामलों सहित कुल 72 हज़ार 614 मामलों का निपटारा किया गया।
 
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर ने गुरुग्राम न्यायायिक परिसर के विभिन्न न्यायालयों में स्वयं जाकर वहां आयोजित लोक अदालत को देखा और संबंधित न्यायधीश से आज की लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की संख्या के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने वहां उपस्थित विवादों से संलिप्त लोगों से भी बातचीत की जो आज की लोक अदालत के आयोजन से प्रसन्न नज़र आए। इस अवसर पर उनके साथ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अभिषेक फुटेला भी उपस्थित थे। 
 
जिला एंव सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर ने बताया कि गुरुग्राम जिला में इस वर्ष 10 अक्टूबर से लेकर 12 नवम्बर तक पूर्व मुकद्दमेबाजी के कुल 71 हज़ार 843 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए थे जिनमें से 66 हज़ार 636 मामलों का निपटारा किया गया। इसी प्रकार, राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में 14598 लंबित मामलों में से 5978 मामलों का निपटारा किया गया। इन सभी मामलों का विवादों में संलिप्त पार्टियों के बीच आपसी सहमति करवाकर निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने लोक अदालत का अवलोकन करने के बाद गुडग़ांव न्यायायिक परिसर का दौरा भी किया।
 
 
उन्होंने कहा कि न्यायधीश सबके सामने काम करते है और न्यायालय के समय में न्यायधीश का कुर्सी पर बैठना जरूरी होता है। इसी प्रकार, वकीलो का भी न्यायालय में आना और अपने केसो की पैरवी करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चाहे अधिवक्ता यह कार्य अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए करते है लेकिन यह जन सेवा है इसलिए जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने वकीलों को सलाह दी कि वे कभी भी न्यायालय के कार्य में बाधा ना डाले क्योंकि विरोध जताने के और भी तरीके हो सकते है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं जो बातचीत से हल ना हो सके।
 
 
  राष्ट्रीय लोक अदालत में 705 क्रिमीनल कम्पाऊंडेबल केस, 534 नेगोशिएबल इन्स्ट्रयूमेंट एक्ट, 40 एमएसीटी एक्ट, 102 पारिवारिक मामलों, 217 लैंड एक्यूजीशन केस, 149 लेबर कोर्ट केस, 282 सिविल मामले, 3298 ट्रैफिक चालान संबंधी मामलों तथा 352 बिजली संबंधी मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया गया। 

You cannot copy content of this page