नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया गया। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी की अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर परिवाद पत्र में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान इमरान खान ने भारत के साथ परमाणु युद्घ छेड़ने और कश्मीर में खून खराबा करने की बात कर यहां के लोगों की भावना को भड़काने का काम किया है।
ओझा ने बताया कि परिवाद पत्र भादवि की धारा 124 (ए), 125 और 505 के तहत दायर की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय की गई है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि 9/11 हमलों के बाद इस्लामोफोबिया (इस्लाम का भय) चिंताजनक ढंग से बढ़ा है और यह विभाजन पैदा कर रहा है जहां हिजाब पहनने को कुछ देशों ने समुदाय के खिलाफ “हथियार” बना लिया है।