शाहजहांपुर । पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद से जुड़े मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) पीड़िता के कॉलेज के प्राचार्य तथा पीजी कॉलेज के प्राचार्य से पूछताछ कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर पीड़िता ने एसआईटी को एक पत्र देकर शारीरिक शोषण और बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग की है । एसआईटी ने स्वामी सुखदेवानंद पीजी कॉलेज के प्राचार्य अवनीश मिश्रा तथा विधि महाविद्यालय के प्राचार्य संजय बरनवाल को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया तथा इनसे पूछताछ चल रही है।एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को नोटिस जारी कर नौ सितंबर की शाम छह बजे के बाद उन्हें पूछताछ के लिये बुलाया था, परंतु किसी कारणवश पूछताछ नहीं हो पाई थी। चिन्मयानंद ने 10 सितंबर के बाद पूछताछ करने का अनुरोध किया था जिसके बाद उन्हें अभी तक एसआईटी की ओर से इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।
पीड़ित छात्रा का कल एसआईटी ने चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके बाद पीड़िता ने एसआईटी के मुखिया को एक पत्र सौंपा, जिसमें दिल्ली के लोधी रोड थाने में गत पांच सितंबर को बलात्कार तथा शारीरिक शोषण के बारे में दी गई शिकायत का उल्लेख है।पीड़िता ने आगे लिखा है कि एसआईटी ने उसे अवगत कराया कि दिल्ली में दी गई शिकायत उन्हें आठ सितंबर को प्राप्त हो गई तथा पीड़िता ने एसआईटी को दिए गए अपने बयान में भी यह जानकारी दर्ज कराई है। इसके अलावा कहा गया है कि हॉस्टल के जिस कमरे में वह रहती थी, वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब कर दिए गए हैं एवं उसके चरित्र पर लांछन लगाने के लिए आपत्तिजनक वस्तुएं वहां रख दी गई हैं। उसका कहना है कि इसमें स्वामी चिन्मयानंद के लोगों का ही हाथ है। इस मामले में पीड़िता ने एसआईटी से कार्रवाई की मांग की है।
सोशल मीडिया पर अब कथित तौर पर पीड़िता का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह पांच करोड़ रुपए की रंगदारी के संबंध में बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले कथित तौर पर स्वामी चिन्मयानंद का भी मालिश कराने का वीडियो वायरल हुआ था। गौरतलब है कि स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय से एलएलएम कर रही एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट करके स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाया था कि उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है एवं इस संन्यासी से उसे व उसके परिवार को जान का खतरा है। उसके बाद लड़की के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध दुष्कर्म एवं शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी जिसे पुलिस ने दर्ज नहीं किया।बाद में, पुलिस ने चिन्मयानंद के विरुद्ध अपहरण और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। उसके कई दिन बाद वह छात्रा राजस्थान के दौसा स्थित एक होटल से बरामद की गयी थी। मामले में उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए जांच के लिये एसआईटी गठित करने के आदेश दिये थे।