” खुले रूपयों के लिए प्रदेश सरकार केंद्र से बात करेगी “

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मंडलायुक्त डा. डी सुरेश ने लोगों को किया आश्वस्त 

गुरुग्राम:  गुरुग्राम के मंडलायुक्त डा. डी सुरेश ने कहा कि लोग 500 व 1000 रूपये के नोटों को लेकर जारी की गई अधिसूचना को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इसे लेकर लोगों को शुरूआती दिक्कते भले ही आ सकती हैं लेकिन देश की आर्थिक उन्नति के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
वे आज सिविल लाइन्स स्थित अपने कार्यालय में प्रैस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाजार में नकली नोटों की बढ़ रही संख्या को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा 500 व 1000 रूपये के नोटो को अमान्य किया गया है। 8 नवम्बर मध्यरात्रि के बाद 500 व 1000 रूपये के नोट अमान्य करने के बाद आम जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ छूट भी दी है।

 

मंडलायुक्त ने बताया कि सभी सरकारी देनदारियों में 500 व 1000 रूपये के नोट 11 नवम्बर तक मान्य होंगे और जिन लोगों को सरकार को पैसे का भुगतान करना है वे 500 व 1000 रूपये के नोटों से यह भुगतान कर सकते हैं। एक प्रश्र के जवाब में मंडलायुक्त ने कहा कि टोल बूथों पर खुले रूपयों की आ रही दिक्कत को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है और इस बारे में केन्द्र सरकार से बातचीत की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान टोल बूथों पर ट्रेफिक जाम ना लगे इसके लिए भी ध्यान रखा जा रहा है।

 

इस बीच यह बताया गया कि एनएचएआई द्वारा 500 व 1000 रूपये के करन्सी नोट स्वीकार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में सरकारी तौर पर पुष्टि नही हो पाई है। लोग बकाया पैसों के लिए संबंधित व्यक्ति से रसीद प्राप्त कर लें जिसे दिखाकर बकाया राशि बाद में प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोग डेबिट कार्ड, के्रडिट कार्ड या चैक बुक से आसानी से खरीद-फरोख्त कर सकते हैं।
डा. डी सुरेश ने कहा कि देश में 38 साल बाद ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जिससे हमारे देश की विकास दर भविष्य में 7.5 प्रतिशत से बढक़र 10 प्रतिशत से भी अधिक होने की संभावना जताई जा रही है । एक अनुमान के अनुसार देश में काले धन से केवल 3 प्रतिशत लोगों को फायदा हो रहा था।

किस प्रकार बैंक में बदलवा सकते है नोट ? 

मंडलायुक्त ने बताया कि यदि आपका किसी बैंक में अकाऊंट खुला हुआ है और आपने वहां केवाईसी फार्म जमा किया हुआ है तो आप वहां पर 500 व 1000 रूपये के नोट अपने बैंक अकाऊंट में जमा करवा सकते है, उसकी कोई सीमा नही है। लेकिन यदि आपका केवाईसी नही है तो आप केवल 50000 रूपयें तक के नोट बदलवा सकते हंै।

इन दोनो स्थितियों में आपको बैंकर्स को डिक्लेरेशन फार्म भरकर देना अनिवार्य है। प्रैस वार्ता में अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव डी एस ढेसी ने आज वीडियों कान्फें्र सिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करने के लिए 500 व 1000 रूपये के नोट मान्य होंगे और यदि कन्डेक्टर के पास खुले पैसे नही होंगे तो वह बकाया की रसीद देगा जिसे दिखाकर प्रदेश के हरियाणा राज्य परिवहन के किसी भी डिपु पर बने काऊंटर से बकाया राशि प्राप्त की जा सकती है।

 

यही कार्य प्रणाली हरियाणा राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग से परमिट प्राप्त प्राइवेट बसों के मामले में भी अपनाई जाएगी और इस बारे में क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा, हैफेड तथा सीड कारपोरेशन आदि के खाद-बीज केन्द्रों पर भी 500 व 1000 रूपये की करन्सी के नोट स्वीकार्य होंगे जहां पर खुले पैसे नही होने की सूरत में बकाया राशि की रसीद बनाकर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को भी निर्देश दिए गए है कि वे पैट्रोल पंप संचालकों को भी सरकार की हिदायतानुसार 500 व 1000 रूपये के नोट स्वीकार करने की हिदायत दें। साथ ही उन्होंने बताया कि 500 व 1000 रूपये के नोटों से संबंधित ये रियायतें 11 नवंबर तक मान्य होंगी। उसके बाद एटीएम से पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे।

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