गुरुग्राम। खेङकी दौला टोल प्लाजा पर पिस्तौल नुमा हथियार के बल पर बिना टोल भुगतान किए व टोल प्लाजा कर्मचारी को जान से मारने की धमकी की वारदात को अन्जाम देने वाले 2 आरोपियों को थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिराफ्तार कर लिया है। आरोपी कार में सवार थे व टोल भुगतान को लेकर आरोपियों ने वारदात को अन्जाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जा से 1 कार व पिस्तौलनुमा हथियार बरामद किया है।
गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया कि बुधवार को थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत खेङकी दौला टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा दी गयी थी। ऊक्त शिकायत में बताया गया था कि 15 मई की रात को समय लगभग 09.40 बजे टोल प्लाजा खेङकी दौला, गुरुग्राम पर एक कार में सवार 2 युवकों ने हथियार के बल पर टोल भुगतान न करने व टोल पर तैनात कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी।
उक्त शिकायत पर थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 175 दिनांक 15.05.2019 धारा 506 भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम के तहत अंकित किया गया था।
■ इस मामले में एक CCTV फुटेज देर रात से ही वायरल हो रहा था। फुटेज में कार का नम्बर आ गया था तथा इके अलावा आरोपियों की और कोई पहचान आदि उपलब्ध नहीं थी। कार के नम्बर व थाना प्रबंधक निरीक्षक कुलदीप सिंह की टीम ने गाड़ी बारे जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि यह गाड़ी मोहित के नाम है तथा रिकॉर्ड में गांव बसई का एड्रेस अंकित है। गांव बसई में काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अब यह लड़का सेक्टर-86 के आसपास किसी सोसाइटी में रहता है। सोर्स आदि लगाकर इनके बारे सूचना एकत्रित की तो एक आरोपी मोहित बारे पता चला तथा इसको काबू किया। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कशिश को भी सेक्टर-18 से काबू किया। इस प्रकार इस सारे घटनाक्रम व इन आरोपियों का पटाक्षेप हो गया।
▪ उक्त अभियोग में थाना खेङकी दौला, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से, पुलिस प्रणाली व पुलिस तकनीक का प्रयोग करते हुए उक्त अभियोग में वारदात को अन्जाम देने वाले निम्नलिखित 02 आरोपियों को आज दिनांक 16.05.2019 को काबू करने में सफलता हासिल की हैः-
*1. कशिश लाम्बा पुत्र राजन निवासी पठानकोट, हाल किराएदार मकान नं. 265, सैक्टर-17, गुरुग्राम, उम्र 23 वर्ष।*(यह कोच्ची केरल में एक संस्थान से MBA की पढ़ाई कर रहा है तथा अब सैक्टर-18, गुरुग्राम में स्थित 01 प्राईवेट कम्पनी में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है।) इसको सेवा टावर सेक्टर-18 गुरुग्राम, जहां यह ट्रेनिंग पर आया हुआ है वहां से काबू किया था।
*2. मोहित पुत्र तेजराम निवासी करनाल हाल निवासी फ्लैट नं. डी012 स्काईकोर्ट, सैक्टर-86, गुरुग्राम, उम्र 27 वर्ष।* इसको आज सुबह हीरो होंडा चौक गुरुग्राम से काबू किया गया था। यह फरुखनगर में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है।
▪ उक्त दोनों आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि 2-3 साल पहले ये साथ कोचिंग करते थे तथा तभी से ये एक दूसरे को जानते थे। कशिश अब MBA कर रहा है तथा मोहित एक प्राइवेट स्कूल में फिजिक्स का टीचर है।
▪ उक्त दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उपरोक्त अभियोग में पिस्तौलनुमा हथियार दिखाकर टोल प्लाजा कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देने व टोल भुगतान न करने की वारदात को अन्जाम देना स्वीकार किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपी काशिश सैक्टर-17, गुरुग्राम में किराए पर रहता है और आरोपी मोहित उसे छोङने गुरुग्राम जा रहा था और रास्ते में टोल प्लाजा पर टोल न भुगतान करने के लिए उन्होनें टोल प्लाजा कर्मचारी को पिस्तौलनुमा हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी व टोल भुगतान न करने की वारदात को अन्जाम दिया और यह *पिस्तौलनुमा हथियार (नकली पिस्तौल) दिल्ली में स्थित एक खिलौने की दुकान से खरीदा था।*
*▪ उक्त दोनों आरोपी जिस कार में सवार होकर गुरुग्राम जा रहे थे उस कार को व वारदात में प्रयोग किया गया पिस्तौलनुमा हथियार (नकली पिस्तौल) को पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से बरामद किया* गया है।
▪ उक्त आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। अभियोग अनुसंधानाधीन है।