अवैध रूप से मंदिर की आड़ में ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने के खिलाफ निगम की कार्रवाई

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धार्मिक भावना भड़काने का आरोप 

गुरूग्राम। स्थानीय हीरो होंडा चौक पर मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से मंदिर और मूर्तियों की आड़ में कब्जा किया जा रहा था। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा संबंधित कब्जा धारक योगदत्त शर्मा पुत्र प्यारेलाल को दिनांक 26.4.2019 को नोटिस जारी करके नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने बारे कहा गया था। वे ना तो कार्यालय में उपस्थित हुए और ना ही उन्होंने अनाधिकृत निर्माण को रोका। इसके बाद दिनांक 9.5.2019 को नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण को तोडऩे बारे आदेश जारी किए गए, परंतु उसके बावजूद उल्लंघनकर्ता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। 

उल्लंघनकर्ता द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद ना तो अनाधिकृत निर्माण को रोका गया, बल्कि उसकी मंशा कमरे के आसपास भी पेड़-पौधे लगाकर ज्यादा अधिक स्थान पर अवैध कब्जा करने की थी। उक्त स्थान ग्रीन बैल्ट का हिस्सा है, जिसे तहस-नहस करके उल्लंघनकर्ता एवं अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की मंशा से अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था। अब उल्लंघनकर्ता तथा अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा इस मुद्दे को धार्मिक रूप दिया जा रहा है तथा धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने की कोशिश की जा रही है।

 

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा दिनांक 13.5.2019 तथा 16.5.2019 को योगदत्त शर्मा पुत्र प्यारेलाल निवासी सैक्टर-12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने बारे सदर थाना प्रभारी को शिकायत दी गई है। उल्लंघनकर्ता द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 261, 262 और 350ए तथा मास्टर प्लान की अवहेलना की गई। उसने बार-बार सूचित करने के बावजूद ना तो अनाधिकृत निर्माण को रोका और ना ही नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया दी। नगर निगम द्वारा उसे स्वयं अनाधिकृत निर्माण को रोकने का मौका दिया गया। हालांकि अब इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।

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