रोकलैण्ड होस्पिटल मानेसर के पास हत्या के इरादे से गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, गोली से घायल व्यक्ति भी है आपराधिक प्रवृत्ति का

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गुरुग्राम । रोकलैण्ड होस्पिटल आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम के सामने हत्या करने की नियत से गोली मारने की वारदात को अन्जाम देने वाले 3 आरोपियों को अपराध शाखा सैक्टर-39 व बिलासपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में गोली लगने के कारण घायल हुआ वेदप्रकाश भी आपराधिक प्रवृत्ति का। वह जमानत पर जेल से बाहर हैं। गत 9 अप्रैल को स्कार्पियों में सवार आरोपियों द्वारा जान से मारने की नियत से आपसी रन्जिस के चलते गोलियां चलाई थी। पुलिस टीम ने वारदात में प्रयोग की गई 1 गाङी (स्कार्पियों), 1 देशी पिस्तौल व 3 जिन्दा कारतूस आरोपियों के कब्जा से बरामद किये हैं।

गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ सुभाष बोकन के अनुसार अनुसार 09 अप्रैल को थाना आईएमटी सेक्टर 7 मानेसर, गुरुग्राम में एक सूचना रोकलैण्ड होस्पिट के गेट के सामने गोली चलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना IMT Sector-7 मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम तुरन्त घटनास्थल पर पहूँच गई और वहां पर घटित हुई वारदात के सम्बन्ध में जाँच शुरु की तो पाया कि गाँव खोह, मानेसर के रहने वाले वेदप्रकाश पुत्र रामचन्द्र पर स्कार्पियों गाङी में सवार होकर आए नामपता नामालूम व्यक्तियों द्वारा गोलियां मारी गई और वेदप्रकाश उक्त को गोली लगने के कारण उसे रोकलैण्ड होस्पिटम में उपचार हेतू दाखिल कराया गया है।

▪ पुलिस टीम द्वारा रोकलैड होस्पिटल में पीङित के बयान लेने पहूंची तो पीङित वेदप्रकाश ने गोली लगने का ओपरेशन होने के बाद अपने बयान अंकित कराने व पुलिस कार्यवाही करने को कहा। पुलिस टीम द्वारा 10 अप्रैल को उक्त वारदात में जख्मी हुए पीङित वेदप्रकाश का बयान अंकित किया गया। पीङित वेदप्रकाश ने पुलिस को अपने बयान में बतलाया कि दिनांक 09 अप्रैल को सुबह रामबीर साहबादी निवासी पंचगाँवा का उसके पास फोन आया कि वह मानेसर तहसील में कोई रजिस्ट्री के काम से आया है और मिलना चाहता है तो उसने उससे कहा कि वह रोकलैण्ड होस्पिटम में अपने साथी नन्दा पुत्र सतबीर निवासी जिला सोनीपत से मिलने आएगा तो आप वही आ जाना तो इसके कहने पर रामबीर साहबादी अपने फोरचुनर गाङी से उससे मिलने होस्पिटल में आ गया।

वह जब होस्पिटल से बाहर निकले तो उसने रामबीर साहबादी से उसकी फोरचुनर गाङी की चाबी ले ली व उसके साथ उसकी फोरचुनर गाङी में सवार होकर होस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकले ही थे कि एक स्कार्पियों गाङी फोरचुनर गाङी के बाई और आकर रुकी जिसमें से एक लाल शर्ट पहने युवक ने इस पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई, उसे गोली लगने के कारण फोरचुनर गाङी अनबैलन्स हो गई व सामने खम्बे में टकरा गई। फोरचुनर गाङी के पीछे इसके साथी व मेरा पी.एस.ओ. इसकी गाङी में आ रहे थे, जिन्होनें इसे बचाया और होस्पिटल में ईलाज के लिए दाखिल करवा दिया।

▪ उक्त वारदात में गोली लगने वाले पीङित वेदप्रकाश के उक्त बयान पर अभियोग संख्या 88 दिनांक 10.04.2019 धारा 307, 341, 34 भा.द.स. व 25-54-59 शस्त्र अधिनियम के तहत थाना IMT Sector-7 मानेसर, गुरुग्राम में अंकित किया गया।

▪ उक्त अभियोग में निरीक्षक वरुण दहिया, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-39, गुरुग्राम व अपराध शाखा बिलासपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से व अपनी लगन और मेहनत से उपरोक्त अभियोग में गोली चलाने की वारदात को अन्जाम देने वाले 3 आरोपियों को कल कान्हा पार्क, जिला महेन्द्रगढ से काबू करने में सफलता हासिल की। इनमें योगेन्द्र उर्फ रिन्कू पुत्र सुभाष निवासी गाँव कासन, थाना IMT Sector-7 मानेसर, जिला गुरुग्राम, उम्र 32 वर्ष, उम्र, शिक्षा 12वीं पास, दीपक पुत्र देशराज निवासी गाँव परोरी, थाना विजयगढ, जिल अलीगढ, उत्तर-प्रदेश, जिला 28 वर्ष, शिक्षा 12वीं पास और रविन्द्र उर्फ मुनेन्द्र पुत्र विनोद कुमार निवासी गाँव नंगौला, जिला अलीगढ, उत्तर प्रदेश, उम्र 27 वर्ष, शिक्षा बी. टेक शामिल है।

उक्त आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व *आरोपियों के कब्जा से वारदात में प्रयोग की गई स्कोर्पियों गाङी, 01 देशी पिस्तौल व 03 जिन्दा कारतूस बरामद किए गए।

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बतलाया कि *वर्ष 2007 में उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता/पीङित वेदप्रकाश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त आरोपी योगेन्द्र उर्फ रिन्कू के बङे भाई मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी।* शिकायतकर्ता/पीङित वेदप्रकाश द्वारा उक्त आरोपी के बङे भाई मनोज की हत्या करने के बाद दोनों के बीच आपस में रंजीश हो गई थी, उसके बाद वर्ष-2011 में शिकायतकर्ता/पीङित वेदप्रकाश व उसके अन्य साथियों को आरोपी योगेन्द्र उर्फ रिन्कू के भाई मनोज की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा हो गई और ये जेल चला गया। *वर्ष – 2016 में वेदप्रकाश हाईकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आया जब से उक्त आरोपी योगेन्द्र उर्फ रिन्कू वेदप्रकाश को मारने की योजना बना रहा था।* उक्त अभियोग में *शिकायतकर्ता/पीङित वेदप्रकाश अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है और इस पर हत्या, हत्या के प्रयास आदि के कई अभियोग भी अंकित है।*

▪ उक्त आरोपियों से *पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपी योगेन्द्र उर्फ रिन्कू कुख्यात बदमाश कुशलपाल निवासी खटौला की बुआ का लङका है, उक्त आरोपी दीपक कुख्यात बदमाश कुशलपाल निवासी खटौला का साला है तथा उक्त आरोपी रविन्द्र उर्फ मुनेन्द्र उक्त आरोपी दीपक का रिश्ते में भान्जा लगता है।* ये सभी आरोपी अपराधिक प्रवृति का है और कुख्यात बदमाश कुशलपाल निवासी खटौला के आफिस व ठिकानों पर बैठते है।

उक्त आरोपीयों ने *पुलिस पूछताछ में यह भी बतलाया कि दिनांक 09 अप्रैल को जब उक्त आरोपी को पता चला कि वेदप्रकाश अपने साथी नन्दा से मिलने रोकलैण्ड होस्पिटल आ रहा है तो वह अपनी स्कार्पियों गाङी में अपने उक्त साथियों के साथ रोकलैण्ड होस्पिटल पहुँच गया और फोरचुनर में सवार वेदप्रकाश को अपनी स्कोर्पियों से टक्कर मारी व उस पर गोलियां चलाई और वहां से भाग गए। इस वारदात को इन्होने योगेन्द्र उर्फ रिन्कू अपने भाई मनोज की हत्या का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अन्जाम दिया था।

उक्त आरोपी योगेन्द्र उर्फ रिन्कू व दीपक पुत्र देशराज के खिलाफ हत्या के प्रयास की वारदातों को अन्जाम देने पर थाना सैक्टर-10ए, गुरुग्राम में अन्य 02 अभियोग पहले से ही अंकित है।* उक्त आरोपियों के अपराधिक रिकार्ड के बारे में और जानकारियां ली जा रही है।

आरोपियों को आज अदालत के सम्मुख पेश किया गया जहां से इन्हें 4 दिन का पुलिस हिरासत रिमाण्ड लिया गया। अभियोग से जुङे हर तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए व आरोपियों से गहनता से पूछताछ करते हुए अनुसंधान किया जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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