मोस्टवांटेड व 5 लाख का इनामी बदमाश रणबीर सैनी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार

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मोस्टवांटेड व 5 लाख का इनामी बदमाश रणबीर सैनी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार 2

गुरुग्राम। लङाई झगङा, हथियार के बल पर छीनाझपटी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, अपहरण, फिरौती आदि की दर्जनों वारदातों को अन्जाम दे चुके व इन वारदातों को अन्जाम देने में सक्रिय 6 मोस्ट वान्टेड अंतर्राज्यीय बदमाशों को अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए ये मोस्ट वान्टेड बदमाश गुरुग्राम पुलिस सहित अन्य राज्यों की पुलिस व समाज के लिए बने हुए थे सिरदर्द।

यह जानकारी गुरुग्राम पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकील ने यहां आयोजित प्रेसवार्ता में दी । उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में से एक मोस्ट वान्टेड बदमाश रणबीर सैनी है। इसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रु का व हरियाणा पुलिस ने 5 लाख रुपए का ईनाम घोषित कर रखा था।

पुलिस आयुक्त के अनुसार गुरुग्राम में लङाई झगङा, हथियार के बल पर छीनाझपटी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, अपहरण, फिरौती सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों की वारदातों में सक्रिय तथा ऐसे ही अपराधों की दर्जनों वारदातों को अन्जाम दे चुके और पुलिस तथा समाज के लिए सिरदर्द बने 5 अन्य आरोपियों को निरीक्षक बिजेन्द्र हुड्डा, प्रभारी अपराध शाखा पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। इस टीम के अथक प्रयासों व अपने गुप्त सुत्रों और पुलिस प्रणाली व पुलिस तकनीक की सहायता से काबू करने में यह सफलता हासिल हुई है। इस टीम में ASI मुरारी लाल, ASI हरीश, ASI प्रमोद, ASI कुलदीप, ASI दीपक, HC यशपाल, HC रामबीर, HC प्रदीप, HC रामबीर, HC पोखर, CT राजेश शामिल थे।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार मोस्ट वामटेड अपराधी रणबीर सैनी पुत्र छत्तर सिंह निवासी गाँव तलाव रोङ, सुभाष नगर, जिला झज्जर, उम्र 35 वर्ष को देहरादून से काबू कर गुरुग्रा 25 अप्रैल को नियमानुसार लाया गया।उनके अनुसार रणबीर सैनी एक मोस्ट वान्टेड बदमाश है और इसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपयों का ईनाम व हरियाणा पुलिस द्वारा 5 लाख रुपयों का ईनाम भी घोषित किया गया है। इस आरोपी को अदालत द्वारा वर्ष-2004 में हत्या के अभियोग में उम्र कैद की सजा सुनाई गयी थी और इसे जेल भेज दिया था। वर्ष-2009 में ये पैरोल पर जेल से बाहर आया। इसके बाद ये वापस नही गया। इसके द्वारा कई जघन्य अपराधों की वारदात को अन्जाम दिय गया है। रणबीर सैनी के खिलाफ हत्या व अन्य संगीन अपराध को अंजाम देने के 8 मामले दर्ज हैं।

1. अभियोग 312 दिनांक 11.02.2018 धारा 302, 34, 120B IPC & Arms Act. थाना फरुखनगर, गुरुग्राम।
. अभियोग संख्या 326 दिनांक 12.03.2017 धारा 302, 307, 120B, 34 IPC & Arms Act. थाना सदर, गुरुग्राम।
3. अभियोग संख्या 340 दिनांक 21.09.2016 धारा 302, 120B, 34, 420, 468, 471 IPC थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम
4. अभियोग संख्या 120/2019 धारा 174A IPC थाना सदर, गुरुग्राम।
5. अभियोग संख्या 151/2017 धारा 366, 120B IPC निवासी गंगा नगर मेरठ, UP.
6. अभियोग संख्या 411/2004 धारा 302 IPC जिला झज्जर।
7. अभियोग संख्या 10/2009 धारा 8/9 HGPC Act. जिला झज्जर।
8. अभियोग संख्या 223/2009 धारा 395, 397 IPC, थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम।

दूसरा गिरफ्तार आरोपी आशु उर्फ हुक्का पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी जाट सहबाजपुर, थाना पटौदी, गुरुग्राम, उम्र 26 वर्ष, शिक्षा 8वीं फेल को देहरादून से काबू कर गुरुग्राम लाया गया। उक्त आरोपी उशु उर्फ हुक्का गाँव जाट सहबाजपुर, गुरुग्राम का स्थाई निवासी है और ये कुल 05 बहन-भाई है । इसकी गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 25000 रुपयों का ईनाम घोषित किया हुआ है। उक्त आरोपी की मुलाकात बदमाश अमित डागर निवासी पलवल हाल निवासी राजीव कालोनी, नाहरपुर रुपा, गुरुग्राम से दोस्ती होने के बाद वर्ष 2009 से 2011 तक इसने अमित डागर की बोरिंग की मशीन पर काम किया।

इसके बाद इसने अमित डागर के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा । इस आरोपी ने वर्ष-2014 में अपने अन्य साथियों सहित रेवाङी के निवासी धनपत नाम के प्रोपर्टी डीलर की गोली मारने की वारदात को अन्जाम दिया था। यह एक वान्टेड बदमाश है और इसके खिलाफ भी संगीन अपराधों के 10 मामले दर्ज हैं।

1. अभियोग संख्या 718/2014 धारा 279, 337, 338 IPC, थाना सदर, गुरुग्राम।2. अभियोग संख्या 1030/2015 धारा 148, 149, 452, 323, 325, 506 IPC थाना शहर, गरुग्राम।
3. अभियोग संख्या 172 दिनांक 26.04.15 धारा 148, 149, 452, 323, 325, 506 IPC & Arms Act. थाना पटौदी, गुरुग्राम।
4. अभियोग संख्या 588 दिनांक 01.10.16 धारा 379B, 120B IPC & Arms Act. थाना सिविल लाईन्स, गुरुग्राम।
5. अभियोग संख्या 1119 दिनांक 28.10.16 धारा 387, 34 IPC & Arms Act. थाना शहर, गुरुग्राम।
6. अभियोग संख्या 312 दिनांक 27.11.16 धारा 348, 349, 302, 452 IPC & Arms Act. थाना फरुखनगर, गुरुग्राम।
7. अभियोग संख्या 852 दिनांक 18.12.16 धारा 420, 186, 307 IPC & Arms Act. थाना सैक्टर-10ए, गुरुग्राम।
8. अभियोग संख्या 340 दिनांक 22.09.16 धारा 302, 34 IPC & Arms Act. थाना सैक्टर-40, गुरुग्राम।

9. अभियोग संख्या 633 दिनांक 07.09.16 धारा 392, 397 IPC & Arms Act. थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम ।
10. अभियोग संख्या483/2018 धारा 307 IPC & Arms Act., थाना सैक्टर-50, गुरुग्राम। (ओम स्वीट्स सैक्टर-46, गुरुग्राम)

तीसरा आरोपी सुशील उर्फ मलिन्गा निवासी गाँव मिरजापुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर-प्रदेश हाल निवासी राजीव कालोनी, गुरुग्राम, उम्र 30 वर्ष को इसके अन्य साथी सतीश उर्फ पव्वा सहित IMT मानेसर, गुरुग्राम से स्कूटी सहित 25 अप्रैल को ही गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी सुशील उर्फ मलिन्गा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर-प्रदेश का स्थाई निवासी है और ये कुल 05 बहन-भाई है । वर्ष 2005 में यह गुरुग्राम आया और इनसे वर्ष-2005 से 2008 तक इसने खाण्डसा में स्थित एक कम्पनी में प्राईवेट नौकरी की और इस दौरान ये अमित डागर निवासी पलवल हाल निवासी राजीव कालोनी, नाहरपुर रुपा, गुरुग्राम के मकान में किराए पर रहता था । वर्ष – 2008 में इसने अमित डागर के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा और वर्ष-2008 में यह जेल गया। जेल से बाहर आने के बाद इसने आटो रिक्शा चालक का काम किया। इसी दौरान इनके खिलाफ एक अवैध कब्जे का मामला थाना सदर, गुरुग्राम में अंकित किया गया। यह एक वान्डेट बदमाश है । इसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं।

1. अभियोग संख्या 446 दिनांक 07.12.2010 धारा 399, 402 IPC & Arms Act. थाना सदर, गुरुग्राम।
2. अभियोग संख्या 797 दिनांक 24.11.2013 धारा 448, 452, 506, 120B IPC थाना सदर, गुरुग्राम।
3. अभियोग संख्या 712/2016 धारा 25/54/59 Arms Act. थाना सदर, गुुरुग्राम।
4. वर्ष 2018 में धारा 307 IPC & Arms Act. जिला रेवाङी। (पुष्पान्जली होस्पिटल, रेवाङी)

चौथा आरोपी सतीश उर्फ पव्वा पुत्र रामपाल निवासी बरसात, थाना कासना, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, उम्र 27 वर्ष, शिक्षा 2nd पास को भी इसके अन्य साथी सुशील उर्फ मलिंगा सहित IMT मानेसर, गुरुग्राम से स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी सतीश उर्फ पव्वा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर-प्रदेश का स्थाई निवासी है और ये कुल 03 बहन बाई है। वर्ष-2013 में इसने गुरुग्राम में आटो रिक्शा चालक का काम किया । इसके बाद ये एस.के. ट्रैवल के पास टैक्सी ड्राईवर की नौकरी करने लगा। इस दौरान ही इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एस.के. ट्रैवल के मालिक का अपहरण करके फरिदाबाद ले गए, इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिए थे। उक्त आरोपी सतीश उर्फ पव्वा वान्टेड आरोपी है और इसके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधिक मामलों में इसके खिलाफ 9 अभियोग अंकित हैः-

1. अभियोग संख्या 797 दिनांक 24.11.13 धारा 147, 148, 448, 452, 506, 120B IPC थाना सदर, गुरुग्राम।
2. अभियोग संख्या 174 दिनांक 25.05.09 धारा 302, 452, 120B IPC & Arms Act. थाना सदर, गुरुग्राम।
3. अभियोग संख्या 366/2008 धारा 392 IPC थाना सैक्टर-29, गुरुग्राम।
4. अभियोग संख्या 320/2007 धारा 392 IPC थाना DLF Ph-2, गुरुग्राम।
5. अभियोग संख्या 274/2008 धारा 392 IPC DLF Ph-2, गुरुग्राम।
6. अभियोग संख्या 343/2008 धारा 392 IPC & Arms Act. थाना सोहना, गुरुग्राम।
7. अभियोग संख्या 900/2015 धारा 379, 411 IPC थाना G.B. Nagar, UP.

8. अभियोग संख्या 720/2015 धारा 395 IPC थाना सैक्टर-10ए, गुरुग्राम।

9. अभियोग संख्या 800 दिनांक 08.12.15 धारा 342, 364A, 34 IPC & Arms Act. थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम।

पांचवां आरोपी सुमित उर्फ बबूआ पुत्र सतबीर निवासी गाँव बसुन्डा, थाना फरुखनगर, गुरुग्राम, उम्र 23 वर्ष, 12वीं फेल है। उक्त आरोपी को देहरादून से गुरुग्राम लाया गया। उक्त आरोपी सुमित उर्फ बाबू गाँव बसुन्डा, गुरुग्राम का स्थाई निवासी है और 03 बहन-भाई है। इस आरोपी की दोस्ती गौरव उर्फ चिन्टू पुत्र कपिल पहलवान निवासी खण्डेवला के साथ हो गई थी। उक्त आरोपी के साथी गौरव के पिता की हत्या खण्डेवला गाँव के ही मंजीत व देवा ने कर दी थी। इस हत्या को बदला लेने के लिए इस आरोपी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा । यह वान्डेड बदमाश है और इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में 2 मामले दर्ज हैं।

1. अभियोग संख्या 389/2018 धारा 307 IPC & Arms Act. थाना फरुखनगर, गुरुग्राम।
2. अभियोग संख्या 90 दिनांक 23.01.19 धारा 302, 34 IPC & Arms Act. थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम।

छठा आरोपी गौरव उर्फ चीन्टू पुत्र कपिल पहलवान निवासी गाँव खण्डेवला, थाना फरुखनगर, गुरुग्राम, उम्र 19 वर्ष, शिक्षा 12वीं पास है। उक्त आरोपी को भी गुरुग्राम पुलिस द्वारा देहरादून से काबू कर गुरुग्राम लाया गया।

उक्त आरोपी गौरव उर्फ चीन्टू गाँव खण्डेवला, गुरुग्राम का स्थाई निवासी है और 02 भाई है। दिसम्बर-2015 में इसके गाँव के ही रहने वाले मंजीत व देवा ने इसके पिता कपिल पहलवान की हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। ये वान्टेड आरोपी है। इसके खिलाफ भी एक मामला दर्ज है।

1. वर्ष 2018 धारा 307 IPC & Arms Act., जिला रेवाङी (पुष्पान्जली होस्पिटल, रेवाङी)

गुरुग्राम पुलिस आयुक्त ने बताया कि सभी आरोपियों को आज अदालत के सम्मुख पेश कर पुलिस हिरासत रिमाण्ड लिया गया। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान उक्त आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर अन्य वारदातों के बारे व अन्य साथियों के बारे में पूछा जाएगा । इनके द्वारा अन्जाम दी गई वारदातों में प्रयोग किए गए हथियार भी बरामद किए जाएंगे । आरोपियों से पूछताछ जारी है।

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