अनाधिकृत निर्माणों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी
– बस स्टैंड के पास, लाजपत नगर, आदर्श नगर तथा मीयांवाली कॉलोनी में अनाधिकृत निर्माणों पर हुई कार्रवाई
गुरूग्राम। अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वीरवार को नगर निगम टीमों ने बस स्टैंड के पास, लाजपत नगर, आदर्श नगर तथा मीयांवाली कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से बनाए जा रहे 4 बड़े भवनों को सील करने की कार्रवाई की। इन भवनों में फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा था।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए किसी प्रकार का निर्माण शुरू करता है, तो उसे अनाधिकृत माना जाएगा तथा ऐसे निर्माणों को तुरंत रूकवाने, सील करने तथा निर्माण को तोडऩे संबंधी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पूर्व नियमानुसार नगर निगम से स्वीकृति लें। नगर निगम गुरूग्राम अनाधिकृत निर्माणों, अवैध कब्जों, अवैध कॉलोनाईजेशन तथा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गंभीर है। ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।