प्रोपर्टी टैक्स में ब्याज माफी का लाभ केवल 3 दिन : यशपाल

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– सरकार द्वारा दिया जा रहा है आखिरी मौका
– प्रोपर्टी टैक्स बकाएदार 30 जून तक जमा करवाएं अपना प्रोपर्टी टैक्स
– 30 जून के बाद नहीं मिलेगा ब्याज माफी का लाभ
– अदायगी नहीं करने की सूरत में की जाएगी सख्त कार्रवाई
– 1 जून से 27 जून तक 41532 संपत्ति मालिकों ने जमा करवाए 41 करोड़ रूपए

गुरूग्राम, 27 जून। सरकार द्वारा प्रोपर्टी टैक्स अदायगी पर दी जा रही ब्याज माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। सरकार द्वारा यह आखिरी सुनहरी मौका दिया गया है तथा 30 जून के बाद ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रोपर्टी टैक्स बकाएदारों को प्रोपर्टी टैक्स पर लगे संपूर्ण ब्याज पर माफी केवल 30 जून तक ही दी जा रही है तथा वित्त वर्ष 2018-19 के प्रोपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। जो संपत्ति मालिक अभी भी अगर प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं, तो नगर निगम द्वारा उनकी संपत्तियों को सील करके, उन्हें नियमानुसार नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने प्रोपर्टी टैक्स बकाएदारों से आह्वान किया कि वे 30 जून तक प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करके ब्याज माफी एवं चालू वित्त वर्ष के प्रोपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त करें तथा सीलिंग, नीलामी एवं अन्य दंड प्रक्रिया से बचें।
श्री यादव ने बताया कि एक जून से 27 जून तक 41532 संपत्ति मालिकों ने 41 करोड़ 67 लाख रूपए का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाया है। प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट www.mcg.gov.in पर ऑनलाईन करने की सुविधा है। इसके साथ ही प्रोपर्टी टैक्स संबंधी पूरी जानकारी भी वैबसाईट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, नगर निगम के दोनों कार्यालयों नामत: इनफोसिटी सैक्टर-34 तथा सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालयों में प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा दी गई है। प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान डेबिट कार्ड, के्रडिट कार्ड, नेटबैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट तथा 5000 रूपए तक नकदी के रूप में किया जा सकता है।

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