हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को मनोहर लाल सरकार का तोहफा

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हरियाणा के वित्त मंत्री ने सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर भत्ते देने की घोषणा की , आगामी 1 मई से होंगे लागू

बाल शिक्षा भत्ता (750 रुपये से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रतिमास

डॉक्टरों के लिए एनपीए की दर को संशोधित मूल वेतन का 20 प्रतिशत

पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत

निशक्तजन के लिए वाहन भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 प्रतिशत

 

सुभाष चौधरी /प्रधान संपादक 

चंडीगढ़, 21 जून :  हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर विभिन्न भत्तों की दरों को संशोधित किया गया है और ये बढ़े हुए भत्ते 1 मई, 2018 से प्रभावी होंगे और वित्त विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर बढ़ाए गए विभिन्न भत्तों में निर्धारित बाल शिक्षा भत्ता (750 रुपये से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रतिमास), साइकिल भत्ता 200 रुपये प्रतिमास), डॉक्टरों के लिए एनपीए की दर को संशोधित मूल वेतन का 20 प्रतिशत, मोरनी हिल में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत (न्यूनतम 350 रुपये और अधिकतम 700 रुपये प्रतिमाह), विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर समितियों के सफाई कर्मचारियों को विशेष भत्ता 625 रुपये प्रतिमाह दिया गया है। निशक्तजन के लिए वाहन भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम 2500 रुपये और अधिकतम 7200 रुपये प्रतिमाह) तथा मंहगाई भत्ते को भी वाहन भत्ते में जोड़ा जाएगा। निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा दिए जाएंगे। राज्य में पहली बार ऐसा भत्ता शुरू किया गया है। यह भत्ता उस निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को मिलेगा जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निशक्त होगी।

 

यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता (टीए/डीए)

पूर्ण दैनिक भत्ता लेने की पात्रता

क्रम

संख्या

 

ग्रेड/सरकारी कर्मचारी की श्रेणी का विवरण हरियाणा और चंडीगढ़ में बैरे के बैरान पात्रता का विवरण हरियाणा और चंडीगढ़ से बाहर बैरे के बैरान पात्रता का विवरण
    संशोधित दरें संशोधित दरें
1 ग्रेड-1 में आने वाले सरकारी कर्मचारी एचजी स्तर 19 और इससे ऊपर के लिए एआईएस स्तर 15 और इससे ऊपर के लिए 700 रुपये प्रतिदिन 800 रुपये प्रतिदिन
2 ग्रेड-2 में आने वाले सरकारी कर्मचारी एचजी स्तर 16 से 18 तक के लिए एआईएस स्तर 14 के लिए 600 रुपये प्रतिदिन 700 रुपये प्रतिदिन
3 ग्रेड-3 में आने वाले सरकारी कर्मचारी एचजी स्तर 8 से 15 के लिए एआईएस स्तर 10 से 13 के लिए 500 रुपये प्रतिदिन 600 रुपये प्रतिदिन
4 ग्रेड-4 में आने वाले सरकारी कर्मचारी एचजी स्तर 5 से 7 के लिए 400 रुपये प्रतिदिन 500 रुपये प्रतिदिन
5 ग्रेड-5 में आने वाले सरकारी कर्मचारी एचजी स्तर 4 और इससे नीचे के लिए 300 रुपये प्रतिदिन 400 रुपये प्रतिदिन

 

 

टैक्सी/अपनी कार/आटोरिक्शा/स्कूटर से यात्रा करने की दर को गे्रड 1, 2 एवं 3 अधिकारियों को 16 रुपये प्रति किलोमीटर और ग्रेड 4 एवं 5 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 9 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है।

वायुयान से भारत और भारत से बाहर यात्रा करने पर सरकारी कर्मचारी, जो लेवल 18 में वेतन ले रहे हैं वे भारत में बिजनेस क्लास तथा विदेश में प्रथम श्रेणी की यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार लेवल 16 और 17 तथा लेवल 20 के कर्मचारी भारत और विदेश में बिजनेस क्लास की यात्रा कर पाएंगे तो वहीं लेवल 19 व लेवल 15 के सरकारी कर्मचारी भारत में इकोनमी क्लास तथा विदेश में प्रीमियम इकोनमी क्लास की यात्रा कर पाएंगे। ग्रेड-2 में आने वाले सरकारी कर्मचारी भारत तथा विदेश में इकोनमी क्लास, ग्रेड-3 में आने वाले कर्मचारी भारत और विभिन्न स्थितियों के तहत इकोनमी क्लास में यात्रा कर पाएंगे तथा विदेश में इकोनमी क्लास में यात्रा कर पाएंगे। इसी प्रकार, ग्रेड-4 में आने वाले सरकारी कर्मचारी विदेश में इकोनमी क्लास तथा ग्रेड-5 में आने वाले कर्मचारी भी विदेश में इकोनमी क्लास के तहत यात्रा कर पाएंगे।

उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी से यात्रा के बैरान ग्रेड-1 तथा 2 के सरकारी कर्मचारी एसी प्रथम श्रेणी व एग्जिक्यूटिव क्लास, गे्रड-3 के कर्मचारी एसी-2 टायर या एसी चेयर कार, ग्रेड-2 के कर्मचारी एसी-3 टायर या नॉन-एसी चेयर कार, ग्रेड 5 के कर्मचारी द्वितीय श्रेणी स्लीपर या द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर पाएंगे।

भारत या विदेश में समुद्र या नदी में स्टीमर द्वारा यात्रा के बैरान ग्रेड 1 व 2 के कर्मचारी उच्च उपलब्ध श्रेणी में यात्रा कर पाएंगे, जबकि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आने वाले कर्मचारी, यदि सिंगल क्लास या न्यूनतम उपलब्ध श्रेणी में 2 क्लास की यात्रा सुविधा या द्वितीय उच्च उपलब्ध श्रेणी में 3 क्लास की यात्रा सुविधा या तृतीय उपलब्ध श्रेणी में 4 क्लास की यात्रा सुविधा है तो यात्रा कर सकते हैं। ग्रेड 5 में आने वाले सरकारी कर्मचारी न्यूनतम उपलब्ध श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं।

भारत में या भारत के बाहर बस के माध्यम से यात्रा के बैरान ग्रेड 1, ग्रेड 2 व ग्रेड 3 के सरकारी कर्मचारी हरियाणा रोडवेज द्वारा संचालित वोल्वो या कोई अन्य एयर कंडीशन बस में यात्रा कर सकते हैं। ग्रेड 4 के सरकारी कर्मचारी नॉन-एयर कंडीशन डीलैक्स बस व ग्रेड 5 के सरकारी कर्मचारी नॉन-एयर कंडीशन सामान्य बस में यात्रा कर सकते हैं।

जब मुख्यालय से 12 घण्टे से कम समय में यात्रा पर कर्मचारी रहता है तो उस स्थिति में 6 घण्टे से कम समय के लिए सरकारी यात्रा पर 30 प्रतिशत, 6 से 12 घण्टे के बीच 50 प्रतिशत तथा 12 से 24 घण्टे के बीच यात्रा के लिए 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का पात्र होगा।

हरियाणा और चण्डीगढ से बाहर यात्रा के बैरान होटल में कमरों के किराये के सम्बन्ध में ग्रेड 1 के सरकारी कर्मचारियों को 5000 रुपये प्रतिदिन, ग्रेड 2 के कर्मचारियों को 4000 रुपये प्रतिदिन, ग्रेड 3 के कर्मचारियों को 3000 रुपये प्रतिदिन, ग्रेड 4 के कर्मचारियों को 1500 रुपये प्रतिदिन तथा ग्रेड 5 के कर्मचारियों को 500 रुपये प्रतिदिन की सीलिंग के साथ वास्तविक खर्च मुहैया होगा।

भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट के लिए ग्रेड 1 व 2 के कर्मचारियों को 30 किलोमीटर तक 10,000 रुपये, 21 से 100 किलोमीटर तक 20,000 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर तक 30,000 रुपये, 201 से 300 किलोमीटर तक 40,000 रुपये, 301 से 500 किलोमीटर तक 48,000 रुपये, 501 से 1000 किलोमीटर तक 48,000 रुपये तथा 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 60,000 रुपये की राशि होगी।

ग्रेड 3 के कर्मचारियों को 30 किलोमीटर तक 7500 रुपये, 21 से 100 किलोमीटर तक 15,000 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर तक 22,500 रुपये, 201 से 300 किलोमीटर तक 30,000 रुपये, 301 से 500 किलोमीटर तक 36,000 रुपये, 501 से 1000 किलोमीटर तक 36,000 रुपये तथा 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 45,000 रुपये की राशि होगी।

ग्रेड 4 के कर्मचारियों को 30 किलोमीटर तक 5000 रुपये, 21 से 100 किलोमीटर तक 10,000 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर तक 15,000 रुपये, 201 से 300 किलोमीटर तक 20,000 रुपये, 301 से 500 किलोमीटर तक 24,000 रुपये, 501 से 1000 किलोमीटर तक 24,000 रुपये तथा 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 30,000 रुपये की राशि होगी।

ग्रेड 5 के कर्मचारियों को 30 किलोमीटर तक 2500 रुपये, 21 से 100 किलोमीटर तक 5,000 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर तक 7500 रुपये, 201 से 300 किलोमीटर तक 10,000 रुपये, 301 से 500 किलोमीटर तक 12,000 रुपये, 501 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये तथा 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 15,000 रुपये की राशि होगी।

शारीरिक रूप से निशक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ते (कन्वेअंस अलाउंस) को कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत किया गया है, जिसकी न्यूनतम सीमा 2500 रुपये प्रतिमास और अधिकतम सीमा 7200 रुपये प्रतिमास है।

बाल शिक्षा भत्ते को 750 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रतिमास किया गया है, जो केवल पहले बे बच्चों के लिए दिया जाता है।

निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए विशेष भत्ते के रूप में 1500 रुपये प्रति पात्र बच्चा प्रतिमास दिए जाएंगे। यह भत्ता अधिकतम बे बड़े बच्चों के लिए उनके बे वर्ष की आयु होने तक दिया जाएगा।

मोरनी हिल्स क्षेत्र में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को देय पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता उनके मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत होगा। इसकी न्यूनतम सीमा 350 रुपये प्रतिमास और 700 रुपये प्रतिमास की गई है।

साइकिल भत्ता ग्रुप डी कर्मचारियों को दिया जाता है और इसे 200 रुपये प्रतिमास किया गया है।

सफाई कर्मचारियों (स्वीपर) के विशेष भत्ते को 625 रुपये प्रतिमास किया गया है।

        नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त डॉक्टरों, पशुपालन एवं डेरी विभाग में नियुक्त डॉक्टरों और आयुष विभाग में नियुक्त एएमओ, यूएमओ, एचएमओ को दिया जाता है। एनपीए संशोधित मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा और यह 2,24,550 रुपये से अधिक नहीं होगा।

        यह सभी भत्ते 1 मई, 2018 से प्रभावी माने जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए वित्त विभाग की वैबसाइट http://finhry.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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