प्रोपर्टी टैक्स नहीं देने पर मैट्रोपोलिस मॉल सहित 7 भवन सील

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–    मैट्रोपोलिस मॉल, सिटी कोर्ट, वाटिका फस्र्ट इंडिया पैलेस में स्थित 7 वाणिज्यिक संपत्तियों को किया गया सील
–    सील की गई संपत्तियों पर बकाया है लाखों रूपए प्रोपर्टी टैक्स
–    जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-3 गुलशन सलूजा की टीम ने की कार्रवाई

प्रोपर्टी टैक्स नहीं देने पर मैट्रोपोलिस मॉल सहित 7 भवन सील 2गुरूग्राम, 30 अप्रैल। प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज जोन-3 क्षेत्र के मैट्रोपोलिस मॉल, सिटी कोर्ट एवं वाटिका फस्र्ट इंडिया पैलेस में स्थित 7 वाणिज्यिक संपत्तियों को सील किया गया।
    नगर निगम गुरूग्राम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-3 गुलशन सलूजा ने बताया कि जोन-3 की मैट्रोपोलिस मॉल स्थित एलजीएफ-20 पर 85522 रूपए, प्रथम तल ब्लॉक-ए की शॉप नंबर-05 पर 135520 रूपए, ब्लॉक-ए स्थित शॉप नंबर यूजी-65 पर 139294 रूपए तथा यूजी-051 पर 127168 रूपए का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है।

 

इसी प्रकार, वाटिका फस्र्ट इंडिया पैलेस बिल्डिंग के प्रथम तल पर 3922823 रूपए, सिटी कोर्ट के दूसरे तल पर स्थित शॉप नंबर 227 पर 212972 रूपए तथा शॉप नंबर-237 पर 111860 रूपए का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। उन्होंने बताया कि जोन-3 टैक्स ब्रांच की टीमों ने आज उक्त सभी 7 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की है। टीम में टैक्स इंस्पैक्टर उदयसिंह जून, जूनियर इंजीनियर आशीष सहरावत, टैक्स कलर्क अनिल भारद्वाज, सुरेश कुमार, मंजीत एवं नरेश शामिल थे। 

    उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव द्वारा चारों जोनल टैक्सेशन ऑफिसरों को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने जोन में उन सभी संपत्तियों को सील करें, जिनका प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। निगमायुक्त द्वारा निर्देशों की पालना में चारों जोनों की टीमें प्रोपर्टी टैक्स बकाएदारों पर कार्रवाई कर रही हैं। निगमायुक्त के अनुसार सील करने के उपरान्त भी अगर प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रोपर्टी को नीलामी की सूची में शामिल करके उसे सार्वजनिक रूप से नीलाम करने की कार्रवाई की जाएगी

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