– पंजीकरण की पूरी जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप नगर निगम की वैबसाईट पर उपलब्ध
– बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट साईट के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं डालने दिया जाएगा मलबा
– आदेशों की अवहेलना पर भारी जुर्माना लगाने के साथ वाहन को किया जाएगा जब्त
गुरूग्राम, 30 अप्रैल। जो व्यक्ति निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट अर्थात मलबे का उठान संबंधी कार्य करते हैं, उन्हें 31 मई तक नगर निगम में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण से संबंधित पूरी जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट www.mcg.gov.in पर उपलब्ध है।
इस बारे में आज यहां आदेश जारी करते हुए नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने कहा कि यह देखने में आया है कि सडक़ों के पास, ग्रीन एरिया तथा नालों आदि में लोगों द्वारा सीएंडडी वेस्ट फैंक दिया जाता है। गुरूग्राम में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ठ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 243 के तहत जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सीएंडडी वेस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति नगर निगम के साथ पंजीकृत होंगे तथा उनके वाहन पर नगर निगम के लोगों के साथ पंजीकरण संख्या को प्रदर्शित करेंगे। नगर निगम के नामित अधिकारी वाहन के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज प्राप्त करके प्रमाण-पत्र जारी करेगा। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकृत वाहन ही सीएंडडी वेस्ट के उठान से संबंधित कार्य कर सकेगा। गैर-पंजीकृत वाहन को यह कार्य नहीं करने दिया जाएगा। अगर इन आदेशों की अवहेलना पाई जाती है, तो वाहन को जब्त करके संबंधित के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार 5000 रूपए का जुर्मान सहित चालान किया जाएगा। इसके आगामी अवहेलना पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि के साथ जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा वाहन को पंजीकरण होने के उपरान्त ही छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की समीक्षा 6 माह के बाद की जाएगी और यदि जरूरत होगी तो विशिष्ठ एजेंसियों की सेवाएं ली जाएंगी।
ये आदेश संबंधित संयुक्त निगमायुक्तों की प्रत्यक्ष निगरानी के तहत इनफोर्समैंट विंग द्वारा लागू किए जाएंगे। नगर निगम के सीनियर टाऊन प्लानर सुधीर चौहान इस व्यवस्था में नोडल अधिकारी होंगे। संबंधित सहायक अभियंता अपने-अपने क्षेत्र की सैनीटेशन विंग की सहायता से सीएंडडी वेस्ट उठान करने वालों की जांच करेंगे तथा उन्हें आदेशों की कॉपी सौंपते हुए वाहन की पंजीकरण संख्या, वाहन मालिक का नाम, ड्राईवर का नाम और उनका मोबाइल नंबर तथा पता एकत्रित करके स्वच्छता सलाहकार के पास जमा करवाएंगे।
पंजीकृत वाहन को बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट साईट पर मलबा पहुंचाना होगा। यहां पर अलग-अलग किए गए मलबे के लिए 205 रूपए प्रति टन के हिसाब से तथा बिना अलग-अलग किए मलबे के लिए 565 रूपए प्रति टन के हिसाब से शुल्क अदा करना होगा।
बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट साईट पर मलबे को पुन: उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था से ना केवल शहर साफ रहेगा, बल्कि इससे पूरे सीएंडडी वेस्ट का पुन: उपयोग करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम सीएंडडी वेस्ट के लिए ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए साईट की पहचान करने की प्रक्रिया कर रहा है, जो समय के साथ अधिसूचित किए जाएंगे। सीएंडडी वेस्ट का कार्य करने वालों को सीएंडडी वेस्ट नियम-2016 की पालना करना अनिवार्य है तथा इन नियमों की उल्लंघना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 की उपधारा (1) के तहत दंडनीय है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में एक लाख रूपए तक जुर्माने का दंड लगाया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन किया जाता है, तो प्रतिदिन जुर्माना जो 5000 रूपए तक हो सकता है, भी लगाया जा सकता है। किसी भी वाहन को बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट साईट के अलावा, अन्य स्थान पर मलबा डालने की अनुमति नहीं होगी।