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– ओल्ड दिल्ली रोड़ स्थित अभिनन्दन गार्डन तथा सैक्टर-23 स्थित माथुर
फार्म हाऊस को किया गया सील
– अभिनन्दन गार्डन पर 80 लाख रूपए तथा माथुर फार्म हाऊस पर 56 लाख
रूपए का प्रोपर्टी टैक्स है बकाया
फार्म हाऊस को किया गया सील
– अभिनन्दन गार्डन पर 80 लाख रूपए तथा माथुर फार्म हाऊस पर 56 लाख
रूपए का प्रोपर्टी टैक्स है बकाया
गुरूग्राम, 16 अप्रेल । प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को ओल्ड दिल्ली रोड़ स्थित अभिनन्दन गार्डन तथा सैक्टर-23 स्थित माथुर फार्म हाऊस को सील किया गया है।
नगर निगम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-2 समीर श्रीवास्तव ने बताया कि ओल्ड दिल्ली रोड़ स्थित अभिनन्दन गार्डन पर नगर निगम का 80 लाख रूपए का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है तथा सैक्टर-24 स्थित माथुर फार्म हाऊस को 56 लाख रूपए का प्रोपर्टी टैक्स अदा करना है। इन्हें नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नोटिस जारी करके प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी करने बारे कहा गया था, लेकिन अदायगी नहीं करने की सूरत में सोमवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव के निर्देश पर नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित बैंक्वेट हॉल/मैरीज पैलेस संचालकों को नोटिस जारी करके उन्हें प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने की हिदायत दी गई थी तथा साथ ही यह भी कहा गया था कि प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वाले बैंक्वेट हॉल/मैरीज पैलेस को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार की प्रोपर्टीज का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रोपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने की सूरत में ब्याज एवं पैनल्टी लगाने के साथ-साथ प्रोपर्टीज को सील किया जा सकता है।