चाचा की हत्या मामले में दो को उम्र कैद, दस-दस हजार जुर्माना

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यूनुस अलवी
 
मेवात : चाचा की चाकू मारकर हत्या करने के जुर्म में नूंह एडीजे विमल सपरा की अदालत ने भतीजे सहित दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनो को दौषियों पर दस-दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को सजा सुनाऐ जाने की सरकारी वकील (पीपी) भारत दादव ने पुष्टि की है।
    उपमंडल के गांव नहारपुर में 31 दिसंबर 2015 को बच्चों के झगडे अलीम पुत्र याकूब ने अपने सगे चाचा अबदुल करीम की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हमीद पुत्र अबदुल करीम के ब्यान पर अलीम, हाजी मजीद, रूकसीना, जैतूनी, सायरा आदि के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी अलीम को पहली जनवरी 2016 को गिरफ्तार कर जैल भेज दिया था। पुलिस ने अपनी जांच में केवल अलीम को ही आरोपी मानते हुऐ अदालत में चालान पैश कर दिया था। बाद में पीडित के वकीलों ने अन्य आरोपियों को धारा 319 के तहत तलब किया था जिनमें से अदालत ने अलीम के साथ-साथ मजीद को भी आरोपी माना था। शनिवार को नूंह एडीजे विमल सपरा की अदालत ने अलीम औी मजीद को दौषी मानते हुऐ उम्र कैद की सजा और दस-दस हजार का जुर्माना किया है। जुर्माना ना भरने पर आरोपियों को तीन-तीन महिने अतिरिक्त सजा काटनी पडेगी।
  प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव नहारपुर निवासी 55 वर्षीय अबदुल करीम और उसके भतीजे अलीम के बच्चों में झगडा हो गया था। झगडा इतना बढ गया कि अलीम ने अपने चाचा अबदुल करीम की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। परिवार का मामला होने की वजह से गांव के प्रमुख लोगों और रिश्तेदारों की पंचायत हुई। मृतक अबदुल करीम को बिना पोस्मार्टम के ही दफनाने की तैयारी चल रही थी। मृतक के बेटे और शिकायतकर्ता हमीद ने पुन्हाना पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने शव का मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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