सुखदेव पहलवान को 20 साल की कैद
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्या कांड व अपहरण के मामले में विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव दोनों को सोमवार को 25-25 साल की कैद की सजा सुनायी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने तीसरे अभियुक्त सुखदेव पहलवान को 20 साल की कैद की सजा सुनाई .
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले में सुधार कर दिया. उल्लेखनीय है कि विकास और विशाल यादव को हत्या के जुर्म में 25 साल और सबूत नष्ट करने के जुर्म में पांच साल की कैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाते हुये कहा था कि यह लगातार चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जाहिर है इस मामले में यादव बंधुओं को 25 साल की कैद की सजा हुयी है।
तीसरे अभियुक्त सुखदेव पहलवान को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 साल की सजा सुनायी थी लेकिन अब उसे 20 साल की सजा केनी होगी। गौरतलब है कि न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विकास और विशाल यादव की अपील पर यह निर्णय सुनाया। उच्च न्यायालय ने दोनों की उम्र कैद की सजा बगैर किसी छूट के बढाकर 25-25 साल कर दी थी। इसके अलावा दोनों को इस मामले में सबूत नष्ट करने के जुर्म में पांच पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी ।
देश कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त, 2015 को विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान को दोषी करार देने के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट नने यह बी कहा था कि इस देश में सिर्फ अपराधी ही न्याय के लिये गुहार लगा रहे हैं।