2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में सभी आरोपी बरी

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कांग्रेस व भाजपा के बीच वाकयुद्ध शुरू 

नई दिल्ली। यूपीए-2 के कार्यकाल में हुए कथित सबसे बड़े 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई ने अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपी को बरी हो गए। मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने केवल एक लाइन में अपना फैसला पढ़ा और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दोनों मामलों में बरी कर दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में सीबीआई आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। आरोपी के वकील विजय अग्रवाल ने मिडिया को बताया कि अदालत ने कहा है कि सीबीआई आरोप साबित नहीं कर पाई, इसलिए सभी को बरी किया जाता है।

दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी ने कहा है कि  इस फैसले को वे हाईकोर्ट में चुनौती देगे । 

मामले पर फैसला आते ही देश में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है. एक तरफ कांग्रेस वर्तमान सरकार पर मामले को अनावश्यक टूल देने का आरोप लगा रही है जबकि भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गड़बड़ी पाने का बाद ही स्पेक्ट्रम के सभी लाइसेंस रद्द किया था. इसलिए यह कहना कि आरोपियों को क्लीन चिट मिला गया है गलत है. 

मैं अदालत के फैसले से खुश हूं : ए. राजा

मामले के प्रमुक्ष आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले पर खुशी जताते हुए इसका स्वागत किया। मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले से खुश हैं। 

 

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