31 दिसम्बर तक जमा कराने वाले को मिलेगी छूट
गुरूग्राम, 19 दिसम्बर। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त वी. उमाशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 के संपत्ति कर की अदायगी पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ केवल 31 दिसम्बर तक ही प्राप्त किया जा सकता है। देय संपत्तिकर से संबंधित पूरी जानकारी नगर निगम की वैबसाईट 222.द्वष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि संपत्तिकर बिल में वर्ष 2017-18 के संपत्तिकर में पहले से ही 10 प्रतिशत की छूट कम करके राशि दर्शाई हुई है। यह लाभ केवल 31 दिसम्बर तक ही मिलेगा। उन्होंने संपत्ति मालिकों से आह्वान किया कि वे 31 दिसम्बर से पहले संपत्तिकर का भुगतान करें तथा छूट का लाभ लेने के साथ-साथ भविष्य में लगने वाली पैनल्टी और अन्य दंड प्रावधानों से बचें।
ऑनलाईन भुगतान सुविधा : निगमायुक्त ने बताया कि संपत्तिकर का भुगतान करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट 222.द्वष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाएं तथा प्रोपर्टी टैक्स आईकॉन पर क्लीक करके ‘टू सर्च एंड पे प्रोपर्टी टैक्स ऑनलाईन’ ऑप्शन पर जाकर अपने संपत्तिकर की अदायगी ऑनलाईन करें। इससे एक ओर जहां आपको नगर निगम कार्यालय नहीं आना पड़ेगा साथ ही आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। संपत्तिकर का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, के्रडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
क निगमायुक्त ने बताया कि 1 नवम्बर 2017 से 18 दिसम्बर 2017 तक 30080 नागरिकों ने संपत्तिकर भुगतान के लिए ऑनलाईन सुविधा का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान कुल 47863 संपत्ति मालिकों ने संपत्तिकर की अदायगी की है, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों ने ऑनलाईन विकल्प को अपनाया है।
नागरिक सुविधा केन्द्रों में भुगतान : जो नागरिक ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं रखते, वे नगर निगम गुरूग्राम के दोनों कार्यालयों, सी-1 इनफोसिटी, सैक्टर-34 तथा सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय के नागरिक सुविधा केन्द्रों में जाकर संपत्तिकर का भुगतान कर सकते हैं। यहां पर 5000 रूपए तक नकद, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
श्री उमाशंकर ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों और खाली प्लाटों का संपत्तिकर जमा करवाना अनिवार्य है। संपत्तिकर से संबंधित जानकारी के लिए नगर निगम की वैबसाईट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय पर अपना संपत्तिकर जमा करवाएं तथा छूट का लाभ प्राप्त करें। संपत्तिकर की अदायगी नहीं करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति को सील एवं अटैच करके नीलामी की कार्रवाई शामिल है।