नई दिल्ली : हत्या के एक मामले के आरोपी बाहुबली राजद नेता शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की खंड पीठ के समक्ष शहाबुद्दीन तथा अन्य लोगों की ओर से पेश हुए वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पीठ के समक्ष रखीं। शहाबुद्दीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे पेश हुए. उन्होंने अपने मुवक्किल की जमानत के खिलाफ आई याचिका का विरोध किया.
उल्लेखनीय है कि अदालत ने कल बिहार सरकार के वकीलों को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य नहीं रखने के लिए बिहार सरकार फटकार लगे थी. अदालत ने पूछा था कि उसके जमानत पाने तक आप सोए हुए थे. गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को जमानत दी थी।