मैट्रो रेल ट्रैक व एन एच के निर्माण में ली गयी जमीनों का मुआबजा 1 से 7 सितंबर तक

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गुरुग्राम, 29 अगस्त। जिला के जिन गांवों में इस वर्ष के शुरू में मैट्रो रेल ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग की  ग्रीन बैल्ट, सडक़ों के निर्माण व चौड़ाकरण आदि विकास कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था उनमें 1 से 7 सितंबर तक मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। 
इस संबंध में जानकारी आज यहां देते हुए उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह में हरियाणा राज्य ओद्यौगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 246 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसका गांव में जाकर मुआवजा वितरित करने का कार्यक्रम  बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मुआवजा वितरण के लिए जिला प्रशासन की टीम 1 सितंबर को प्रात: 10 बजे गांव फाजिलवास के राजकीय विद्यालय में जाएगी। उसी दिन दोपहर 12 बजे से गांव बिनौला के राजकीय विद्यालय में मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। 
 
उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को प्रात: 10 बजे गांव बिलासपुर तथा दोपहर बाद 1:30 बजे गांव राठीवास में मुआवजा वितरण किया जाएगा और 4 सितंबर को प्रात: 10 बजे गांव सिद्धरावली तथा 5 सितंबर को प्रात: 10 बजे गांव नरसिंहपुर व 1:30 बजे गांव मोहम्मदपुर झाड़सा में मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। इन गांवों में राजकीय विद्यालय को मुआवजा वितरण के लिए स्थान निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त के अनुसार 6 सितंबर को प्रात:10 बजे गांव नाहरपुर कासन के वृद्धाश्रम तथा दोपहर बाद 1:30 बजे गांव नखरौला के ग्राम सचिवालय में लाभार्थियों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। इसी प्रकार 7 सितंबर को मानेसर तहसील कार्यालय में प्रात: 10 बजे मुआवजा राशि का वितरण होगा।
 
उन्होंने बताया कि जिन किसानों अथवा कंपनियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें दी जाने वाली मुआवजा राशि सीधी उनके बैंक खाते में जाएगी। उन्हें केवल मुआवजा वितरण करने आने वाली टीम को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके देने हैं। ऐसा करते समय किसानों को अपना बैंक का खाता नंबर, बैंक का नाम, दो फोटो, आधार अथवा वोटर कार्ड की कॉपी साथ लेकर आनी होगी। उन्होंने कहा कि मुआवजा वितरण के समय वहां पर गांव के नंबरदार और पटवारी को भी उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, जो भूमि मालिक किसी कारणवश अपने गांव में मुआवजा राशि प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे गुरुग्राम में लघुसचिवालय के दूसरे तल पर स्थित जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री, जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी भी हैं, के कार्यालय से भी मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं।
 
 
श्री सिंह ने बताया कि मानेसर तहसील क्षेत्र में लगभग 86 एकड़ जमीन का अधिग्रहण गांव फाजिलवास, बिनौला, बिलासपुर, राठीवास तथा सिद्धरावली में मैट्रो टै्रक बिछाने तथा इससे संबंधित कार्यों के लिए किया गया है। गुरुग्राम तहसील क्षेत्र में लगभग 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-8 की ग्रीन बैल्ट बनाने तथा सडक़ो को चौड़ा करने के लिए अधिगृहित की गई है जोकि गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्पलैक्स-2031 की विकास योजना में इंडस्ट्रीयल सैक्टर 34-35 में पड़ती है और यह गांव नरसिंहपुर, बेगमपुर खटौला तथा खांडसा का रकबा है।
 
उन्होंने बताया कि मैट्रो रेल टै्रक तथा संबंधित गतिविधियों के लिए लगभग 25 एकड़ जमीन गांव कांकरौला, बादशाहपुर, मोहम्मदपुर झाड़सा, हरसरू,ख्सिही, बासकूसला, टीकरी, चौमा तथा इस्लामपुर में अधिगृहित की गई है। इसी प्रकार गांव नाहरपुर, कासन, मानेसर, लखनौला, नौरंगपुर तथा कांकरौला में  लगभग 110 एकड़ भूमि आईएमटी मानेसर  के फेज-5 में औद्योगिक, रिहायसी, कॉमर्शियल, इस्टीट्यशनल, रिक्रीऐशनल तथा  अन्य पब्लिक युटिलिटीज के लिए अधिगृहित की गई है।
 
उपायुक्त ने यह भी बताया कि अधिगृहित की गई उपरोक्त भूमि में किसानों व ग्रामीणों की जमीन कम है और  ज्यादात्तर जमीन कंपनियों जैसे पास्को, कृष्णा बिल्डवैल, कोस्मिक मोटर्स, सोना स्टेयरिंग, सनबीम, अमीरा फू ड्स, बबीना फूड्स आदि की है। उन्होंने बताया कि किसानों को मुआवजा राशि उनके गांव में जाकर दी जा रही है और कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है कि वे जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय से मुआवजा राशि प्राप्त कर लें।

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