हिसार व फतेहाबाद जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश

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लाईसेंस धारकों को अपने हथियार थानों और लाईसेंस डीलरों के पास जमा कराने के आदेश 

चण्डीगढ़, 20 अगस्त ; हरियाणा के  हिसार  व फतेहाबाद जिले के जिलाधीशों ने 24 अगस्त से अगले आदेशों तक धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि उक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाईसेंस धारकों को भी निर्देश दिए गए है कि वे दो दिन में अपने-अपने हथियार संबंधित थानों और लाईसेंस डीलर के पास जमा करवाएं

हिसार के जिला उपायुक्त निखिल गजराज ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर चल रहे मामले में सीबीआई अदालत द्वारा 25 अगस्त को फैसला सुनाया जाना है। न्यायालय का फैसला उनके खिलाफ आने की स्थिति में उनके अनुयाइयों द्वारा किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा न की जाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला में 24 अगस्त से अगले आदेशों तक धारा 144 लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जिला में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और इसी तरह फतेहाबाद के उपायुक्त हरदीप सिंह ने भी बताया कि फतेहाबाद जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है जो 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी और इसके साथ ही लाईसेंस धारकों को भी निर्देश दिए गए है कि वे दो दिन में अपने-अपने हथियार संबंधित थानों और लाईसेंस डीलर के पास जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि जिला में पूर्णरूप से शांति है और आमजन से लगातार संपर्क बनाया गया है और जिला में सोशल मीडिया की गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है।

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