यूएचबीवीएन की परफॉरमेंस लिंक्ड स्थानान्तरण नीति तैयार
वर्ष की शेष अवधि के दौरान कोई स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा
चंडीगढ़, 7 अप्रैल : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) ने तबादलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने तथा अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कार्यकारी अभियंता (एक्सईन) से लेकर कनिष्ठ अभियंता (जेई) रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक प्रदर्शन से जुड़ी (परफॉरमेंस लिंक्ड) स्थानान्तरण नीति तैयार की है। अब सभी वार्षिक सामान्य स्थानांतरण पहली से 30 अप्रैल तक वर्ष में एक बार किए जाएंगे, ताकि स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी पहली मई तक ज्वॉइन कर सकें। वर्ष की शेष अवधि के दौरान कोई स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और इस संबंध में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों का स्थान लेगी। अन्य सभी रैंक या काडर में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण व नियुक्तियां पहले जारी की गई नीति द्वारा शासित होंगे।
उन्होंने बताया कि यूएचबीवीएन के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण और नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेते समय ऑपरेशनल कार्यकुशलता को सर्वोपरि माना जाएगा। इसके अंतर्गत, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कपल केस इत्यादि जैसे मामलों में नियुक्ति के स्थान का निर्णय लेते समय सामान्य नियमों के अनुसार अनुमत सीमा तक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।
स्थानांतरण के लिए सभी आवेदन प्रत्येक वर्ष मार्च में
उन्होंने बताया कि काडर नियंत्रण प्राधिकारी उन पदों की सूची भेजेगा जो इस उद्देश्य के लिए खाली हैं या समय पर खाली होने की संभावना है। स्थानांतरण के लिए सभी आवेदन प्रत्येक वर्ष मार्च के दौरान कार्यालय प्रमुख के माध्यम से संबंधित काडर नियंत्रण प्राधिकारी को भेजे जाएंगे। खंड 3 के तहत आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को छोडक़र, प्रत्येक को अपनी नियुक्ति के लिए पांच विकल्पों का का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी या कर्मचारी समय पर अपना विकल्प देने में असफल रहते हैं, उन्हें बचे हुए पदों या स्टेशनों पर नियुक्ति दी जाएगी। सेवा के पहले तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रारंभिक नियुक्ति या बाद के स्थानांतरण के संबंध में कोई विकल्प नहीं होगा।
उच्चतम मूल्यांकन स्कोर का आधार होगा
उन्होंने बताया कि यदि किसी विशेष पद के लिए केवल एक ही आवेदन है, तो आवेदक को खंड 5 से 11 के अधीन उस पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि किसी भी पद के लिए दो या इससे अधिक दावेदार हैं, तो उच्च या उच्चतम मूल्यांकन स्कोर वाले अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्ति दी जाएगी। यदि उनका मूल्यांकन स्कोर समान है तो उस मामले में आयु के आधार पर निर्णय लिया जाएगा तथा अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। अधिकारियों या कर्मचारियों का आकलन अनुलग्नक-ए के अनुसार मानदंडों के आधार पर 1 से 100 के पैमाने पर किया जाएगा। एईई या एई के लिए न्यूनतम अवधि एक पद पर 2 साल होगी। कोई भी अधिकारी पूरे सेवा काल में एईई या एई के रैंक में एक जिले में 8 वर्षों से अधिक सेवा नहीं करेगा। एईई या एई के रैंक में किसी भी अधिकारी को उसके गृह उप-मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, एक्सईन को भी उनके गृह मंडल में नियुक्त नहीं किया जाएगा। जेई या जेई -1 का न्यूनतम कार्यकाल एक पद पर 2 साल का होगा। उन्हें उनके पूरे सेवाकाल के दौरान एक उप-मंडल में 5 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। संबंधित उप-मंडल द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर जेई व जेई -1 को एनडीसी दिया जाना चाहिए बशर्ते कि उन्होंने सभी प्रकार से पूर्ण एमएएस खाते प्रस्तुत कर दिए हों और अपना कार्यभार किसी और को सौंप दिया हो। पदोन्नति पर, प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। जिस अधिकारी या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति का एक वर्ष या इससे कम बचा है और उसने आग्रह नहीं किया है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, निगम को प्रशासकीय आधार पर या निगम के हित में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी पद पर स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।
मूल्यांकन करने के लिए समितियां बनाई जाएंगी
प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों या कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के लिए समितियां बनाई जाएंगी। एक्सईएन के लिए समिति में मुख्य प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक, निदेशक तकनीकी-1, निदेशक तकनीकी -2 और संबंधित मुख्य अभियंता शामिल होंगे। एईईई या एई के लिए समिति में संबंधित निदेशक, संबंधित मुख्य अभियंता और संबंधित अधीक्षक अभियंता शामिल होंगे। इसी प्रकार, जेई-1 या जेई के लिए समिति में संबंधित मुख्य अभियंता, संबंधित अधीक्षक अभियंता और संबंधित कार्यकारी अभियंता शामिल होंगे। एक्सईएन, एईई, एई और जेई एनफोर्समेंट के लिए समिति में पुलिस अधीक्षक, एचवीपीएनएल, अधीक्षक अभियंता, चौकसी तथा अधीक्षक अभियंता, प्रशासन शामिल होंगे।
समिति के सदस्य कैसे करेंगे मुल्यांकन ?
उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन समिति के सभी सदस्य करेंगे और एक्सईएन, एईर्ई व एई के मामले में कुल 80 अंकों में से तथा जेई-1 व जेई के मामले में 60 अंकों में से अंक देंगे। अधिकारी या कर्मचारी के प्रदर्शन स्कोर के रूप में इसका औसत लिया जाएगा। विभिन्न मानदंडों के लिए अंकों के निर्धारण में समिति का निर्णय अंतिम होगा। एक्सईन, एईई व एई रैंक के अधिकारियों केआकलन स्कोर की गणना प्रदर्शन (80 अंक) व हार्डशिप (20 अंक) के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार, जेई-1 या जेई रैंक के अधिकारियों के स्कोर का आकलन प्रदर्शन (60 अंक), हार्र्डशिप (20 अंक) तथा आयु (20 अंक) के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक्सईएन, एईई व एई के संबंध में स्कोर आकलन के लिए प्रदर्शन को 80 प्रतिशत और जेई-1 व जेई के मामले में 60 प्रतिशत वरीयता दी जाएगी। ऑपरेशन विंग में अधिकारियों व कर्मचारियों का आकलन एटी एंड सी लॉस व टी एंड डी लॉस में कमी, डीटी नुकसान दर में कमी, डिफॉल्ट राशि की वसूली, चौकसी गतिविधि तथा बिजली की चोरी का पता लगने पर वसूली, एमजीजेजी व फीडर सिनिग्रेशन के तहत प्रगति, कन्ज्यूमर इंडेक्सिंग व फीडर टैगिंग की प्रगति, फीडर ब्रेकडाउन (एसएआईडीआई व एसएआईएफआई डेटा) तथा नागरिक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता व संतुष्टि दर के आधार पर किया जाएगा।
लक्ष्य की प्राप्ति, लैब में फीडर मीटर की सटीकता की जांच
उन्होंने बताया कि एम एंड पी आर्गेनाइजेशन में आकलन 33 केवी सब-स्टेशनों की जांच के संबंध में लक्ष्य हासिल करने, सीटी/पीटी मीटर की जाँच और इनके विश्लेषण के संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति, लैब में फीडर मीटर की सटीकता की जांच के लक्ष्य हासिल करने तथा लैब में उपभोक्ता मीटरों की जांच और परीक्षण के लक्ष्य हासिल करने के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना और डिजाइन के मामले में अधिकारियों व कर्मचारियों का आकलन कैपैक्स उपयोगिता, नई योजनाओं के कार्यान्वयन, विकास कार्यों व गतिविधियों के संबंध में उपलब्धि व प्रगति, नई सब-स्टेशनों, लाइनों के निर्माण व सबस्टेशनों के संवर्धन की उपलब्धि, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं व परियोजनाओं के संबंध में भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा नए सबस्टेशनों की समेकित योजना व सबस्टेशन के संवर्धन के आधार पर किया जाएगा।
योजनाओं के अनुमोदन तथा खरीद के लिए पैसे की व्यवस्था करने का आधार
उन्होंने बताया कि एमएम आर्गेनाइजेशन के संबंध में अधिकारियों व कर्मचारियों का आकलन योजनाओं के अनुमोदन तथा खरीद के लिए पैसे की व्यवस्था करने, सामग्री प्रबंधन बजट को अंतिम रूप देना, सामग्री की उचित सूची व स्क्रैप की नीलामी, क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफारमरों की मरम्मत का लक्ष्य हासिल करने तथा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने व शार्टेज को कम करने के आधार पर किया जाएगा। कमर्शियल विंग में आकलन 500 किलोवाट से ऊपर का लोड स्वीकृत करने के मामलों के निपटान में प्रगति, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के दिशानिर्देशों के उचित क्रियान्वयन, एआरआर तैयार करने और निगरानी, एनर्जी ऑडिट सिस्टम की निगरानी, एमजीजेजी स्कीम की प्रगति व फीडर सेनीटेशन की निगरानी, डिफ़ॉल्ट राशि की निगरानी और दोषपूर्ण मीटर बदलने, 12 उप-मंडलों में ओ एंड एम (आउटसोर्स) गतिविधियों की प्रगति की निगरानी, बिक्री परिपत्र, निर्देश जारी करने और वाणिज्यिक नीति तैयार करने, आर-एपीडीआरपी गतिविधियों (एसई परियोजनाओं के तहत) के आधार पर किया जाएगा। निर्माण विंग में अधिकारियों व कर्मचारियों का आकलन अनुसूची के अनुसार कार्य के समय पर निष्पादन, विशिष्टियों व निर्देशों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की भौतिक स्थापना तथा स्थल विवाद व गतिरोधों के समाधान के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार, चौकसी विंग में आकलन पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या, लगाए गए जुर्माने तथा हासिल लक्ष्यों और एक महीने में की गई जांचों की संख्या और इनकी पेंडेंनसी के आधार पर किया जाएगा।
अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे
प्रवक्ता ने बताया कि हाडर्सशिप श्रेणी के तहत अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। इसके अन्तर्गत महिला, विशेष रूप से सक्षम कर्मचारी व अधिकारी या आश्रित पति अथवा बच्चे को 10 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार, खुद की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या (केवल जानलेवा बीमारी) के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। इसके लिए डीएमएस, एचपीयू या केवल संबंधित जिले के सीएमओ से उस अधिकारी या कर्मचारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड साथ लगा होना चाहिए। दावे की सच्चाई पर किसी भी संदेह की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने बताया कि कपल केस में 5 अंक दिए जाएंगे। जेई-1 व जेई रैंक के कर्मचारी को आयु के आधार पर अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे।