कॉमन सिंबल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई

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स्वराज इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है याचिका 

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण करेंगे पैरवी  

नई दिल्ली : कॉमन सिंबल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में स्वराज इंडिया की याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई है जिसमें स्वराज इंडिया की ओर से प्रशांत भूषण भी पेश होंगे। दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा नई पंजीकृत पार्टी के उम्मीद्वारों को पहले चुनाव में कॉमन सिंबल नहीं देने के अलोकतांत्रिक नियम के खिलाफ स्वराज इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

ज्ञात हो कि स्वराज इंडिया ने 14 फ़रवरी 2017 और फिर 28 फ़रवरी 2017 को पार्टी सिंबल के लिए दिल्ली चुनाव आयोग को लिखा। लेकिन आयोग का जवाब लगातार वही रहा कि दिल्ली का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जबकि भारतीय चुनाव आयोग का सिंबल आवंटन आदेश 2013 नई पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को पहले चुनाव में अपने सभी उम्मीद्वारों के लिए कॉमन सिंबल देने की अनुमति देता है। महाराष्ट्र, आँध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम और त्रिपुरा सभी इस नियम का पालन करते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे उलट कर 2016 में अधिसूचना जारी कर दी कि नई पार्टी के उम्मीद्वारों को कॉमन सिंबल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव आयोग का यह निर्णय पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है।

स्वराज इंडिया ने दिल्ली चुनाव आयोग की इस अलोकतांत्रिक आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आयोग को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा था। इसकी अगली सुनवाई सोमवार 20 मार्च को है जिसमें स्वराज इंडिया की ओर से प्रशांत भूषण भाग लेंगे। 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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