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चण्डीगढ़ : – हरियाणा सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी प्रशांत की सेवाएं निलम्बित की हैं। निलम्बित अवधि के दौरान अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय की सेवा-1 शाखा में रहेंगे और मुख्य सचिव की अनुमति के बिना वे मुख्यालय चण्डीगढ़ नहीं छोड़ सकेंगे।