अब हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में भी सरकार बीपीएल बच्चों को दिलवाएगी दाखिला

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दिल्ली की तर्ज पर ऑनलाइन होगा आवेदन और कम्प्यूटर से ड्रा

10 मार्च, 2017 तक प्रकाशित होगा विज्ञापन 

20 मार्च  से 10 अप्रैल तक आनलाइन या ऑफलाइन होगा आवेदन

12 अप्रैल, 2017 तक आवेदकों की सूची प्रकाशित, खंड स्तर पर पहला ड्रॉ 19 अप्रैल को होगा

चंडीगढ़ : हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2013 के संशोधन अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बीपीएल श्रेणियों के विद्यार्थियों के कक्षा नौंवी से 10+2 तक प्राईवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए कार्यक्रम जारी किया है। 

माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि प्राईवेट मान्यता प्राप्त स्कूल इन विद्यार्थियों से सरकारी स्कूलों में वसूल की जा रही दर पर ही फीस वसूल करेंगे। 

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अनुसार प्राईवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के सम्बंध में पहली मार्च, 2017 तक मुख्य समाचार पत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बीपीएल श्रेणी की सीटों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जिला और खंड स्तरीय समितियां 10 मार्च, 2017 तक प्रकाशित करेंगी। स्कूल 20 मार्च तक सूचना पट्ट और स्कूल वेबसाइट पर वर्ष 2017-18 के लिए रिक्तियां प्रदर्शित करेंगे और इसी तिथि तक एमआईएस पोर्टल hryedumis.gov.in पर सूचना भी दी जाएगी। 

प्रवक्ता ने कहा कि विद्यार्थी 20 मार्च  से 10 अप्रैल तक आनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करवाने में सक्षम होंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा 12 अप्रैल, 2017 तक पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 16 अप्रैल को आंकलन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 18 अप्रैल को परिणाम घोषित किया जाएगा। खंड स्तर पर पहला ड्रॉ 19 अप्रैल को होगा और इसी आधार पर 20 से 25 अप्रैल तक दाखिले किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शेष सीटों के लिए दूसरा ड्रा यदि कोई हो तो पहली मई को आयोजित किया जाएगा। इस आधार पर 2 से 5 मई, 2017 तक दाखिले किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि दूसरे दौर के बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं तो सम्बंधित स्कूल 12 मई, 2017 तक सम्बंधित जिला स्तरीय समिति को अपनी सूची देंगे। 

प्रवक्ता ने कहा कि 10वीं के परिणाम की घोषणा के बाद कक्षा 10+1 में दाखिले की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 के संशोधन के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134ए के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले स्कूलों की मान्यता जिला स्तरीय समिति की सिफारिश पर प्रासांगिक नियमों के तहत विभाग द्वारा वापिस ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी पीडि़त व्यक्ति जिला स्तरीय समिति या खंड स्तरीय समिति के समक्ष अपनी शिकायत दे सकता है। 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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