– ग्रैप के तहत कचरे में आग लगाने, बिना ढके निर्माण सामग्री, मलबा व कचरा परिवहन करने, तंदूर में लकड़ी या कोयला उपयोग है प्रतिबंधित, निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों की पालना है जरूरी
गुरुग्राम, 21 अक्तुबर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू गे्रडिड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत एक ओर जहां सडक़ों की मैकेनाइज्ड सफाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर टैंकरों व एंटी स्मॉग गन के माध्यम से सडक़ों व पेड़ों पर शोधित पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि ग्रेप की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं। इस दौरान प्रतिबंधित गतिविधियां करने वालों पर नजर रखी जा रही है तथा उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रैप के तहत कचरे में आग लगाने, बिना ढक़े निर्माण सामग्री, मलबा व कचरा परिवहन करने, तंदूर में लकड़ी या कोयला जलाने तथा बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों की पालना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करता है या प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करता है, तो उस पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उल्लंघनकर्ता का चालान करने सहित एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है।