घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना लागू : पीसी मीणा

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-एकमुश्त राशि जमा कर 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठायें उपभोक्ता

गुरुग्राम, 27 जुलाई : दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करते हुए सरचार्ज माफी योजना, 2024 लागू की है। यह योजना 31.08.2024 तक लागू रहेगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे, वे सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा कर अपने कनेक्शन ले सकते हैं।

मंडलायुक्त हिसार एवं निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि सरचार्ज माफी योजना कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। यह योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31.12.2023 को निगम के डिफॉल्टर थे और आज भी डिफॉल्टर हैं। उनका अधिसूचना की तिथि पर कुल विलंबित भुगतान अधिभार माफ कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि पर बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 माह के मासिक या 3 माह के द्विमासिक बिलों में करने का विकल्प होगा। रुकी हुई अधिभार राशि 6 मासिक या 3 द्विमासिक वर्तमान बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ कर दी जाएगी। एकमुश्त भुगतान करने वाले
उपभोक्ता को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि गलत बिलिंग के मामले में निगम के निर्देशानुसार उसे ठीक किया जाना चाहिए। डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं के मामले में, पुनः कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर (जैसा भी मामला हो) आरसीओ शुल्क लागू करने के बाद किया जाएगा। बशर्ते कि विच्छेदन छह माह के भीतर किया गया हो। छह माह से अधिक पुराने कनेक्शन कटने की स्थिति में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या निर्दिष्ट किस्तों में करने में विफल रहता है और 6 मासिक या 3 द्विमासिक वर्तमान बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूरी अधिभार राशि पुनर्जीवित कर दी जाएगी और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।

केस वापिस लेकर उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ

श्री मीणा ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवाद के कारण किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे इसके दायरे में नहीं आएंगे। हालांकि, यदि उपभोक्ता केस वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। केस वापिस लेने की स्थिति में उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि सभी अधिकारी सरचार्ज माफी परिपत्र के मद्देनजर, इस योजना को सफल बनाने के लिए तत्परता से ईमानदार प्रयास सुनिश्चित करेंगे।

यदि कोई उपभोक्ता उपमंडल कार्यालय के किसी आदेश या निर्णय से असंतुष्ट है तो वह संबंधित कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील प्राप्त होने पर, कार्यकारी अभियंता तीन कार्य दिवसों के भीतर उस पर निर्णय लेंगे। ऑपरेशन के कार्यकारी अभियंता और एसडीओ उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें योजना के लाभों से अवगत करवायेंगे। संबंधित एसडीओ सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए सरचार्ज माफी का एक अलग रजिस्टर बनाएंगे।

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