प्रॉपर्टी मालिक जल्द टैक्स का भुगतान करके पाएं ब्याज माफी व छूट का लाभ-निगमायुक्त

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– हरियाणा सरकार द्वारा 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी तथा शेष बकाया पर 15 प्रतिशत की दी जा रही है छूट

गुरुग्राम, 12 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे जल्द से जल्द अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज माफी व छूट का लाभ प्राप्त करें।

निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी तथा एरियर सहित वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट देने का सुनहरी मौका दिया गया है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे तुरंत एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी से प्रॉपर्टी डाटा का अवलोकन करें तथा डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ लेकर टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता के लिए प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष कैंप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में प्रॉपर्टी डाटा की त्रुटियों को दूर करने, प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करने सहित मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ब्याज माफी व छूट सहित उपलब्ध करवाया जा रहा है।

निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के औद्योगिक, रिहायशी, वाणिज्यिक व संस्थागत भवनों तथा खाली प्लाटों वर्ष में एक बार प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति हर वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो सरकार द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही लंबे समय तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों की प्रॉपर्टीज को सील करके उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके एक ओर जहां आपको ब्याज माफी व छूट का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीलिंग व नीलामी जैसे दंड प्रावधानों से भी बचाव होगा। अत: 31 मार्च से पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जरूर कर दें।

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