पानी के बल्क आपूर्ति शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि : जीएमडीए

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  • नया टैरिफ होगा 10.5 रुपये प्रति किलो लीटर

गुरुग्राम, 2 अगस्त 2022: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा बल्क में आपूर्ति किए जाने वाले ताजे पीने के पानी के लिए टैरिफ को मौजूदा दरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ संशोधित किया गया है। घरों और उद्यागों में सप्लाई किए जाने वाले, दोनों कनेक्शनों के लिए बल्क जल आपूर्ति का शुल्क उपयोगकर्ताओं को पहले 10 रुपये पेय करना होता था। लेकिन अब मौजूदा बल्क जल आपूर्ति शुल्क में वृद्धि होने पर उपयोगकर्ताओं को अब 10.5 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से पेय करना होगा और संशोधित दाम अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएगी।


“जीएमडीए के प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले दिन बल्क जल आपूर्ति और सीवरेज उपयोगकर्ता शुल्क की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। इससे पहले कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2020 के बजाय 1 दिसंबर 2020 में दरों को अंतिम बार संसोधित किया गया था। वहीं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 में दरों को रीइम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी की दूसरी लहर में कोविड संक्रमणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरों में 5 प्रतिशत तक की प्रस्तावित वृद्धि वर्ष 2021-22 में नागरिकों के लाभ के लिए माफ कर दिया गया है,” जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता, इंफ्रा 2 डिवीजन के श्री अभिनव वर्मा, ने कहा।
“नाममात्र दर संशोधन एक स्वीकार्य प्रक्रिया और मानदंड है जिसे उपलब्धता, खपत, जल संसाधन आदि जैसे कई कारकों के आधार पर माना जाता है,“ श्री अभिनव वर्मा ने कहा।


वर्तमान में जीएमडीए द्वारा बसई और चंदू बुढेरा स्थित अपने दो जल शोधन संयंत्रों से शहर भर में प्रतिदिन कुल 540-550 एमएलडी पानी की आपूर्ति कर रहा है। इस क्षमता को और बढ़ाने के लिए जहां जीएमडीए से पानी की आपूर्ति नहीं है, उन क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन स्थापित करने के लिए भी काम चल रहा है। जीएमडीए ने अपने मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइनों से जुड़े सभी भूमिगत टैंकों को पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने और इन पाइपलाइनों पर गैर-राजस्व पानी और अवैध पानी के कनेक्शन को नीचे लाने के लिए केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली (सीआईडब्ल्यूएमएस) को भी अपनाया है।


इसके अतिरिक्त, जीएमडीए सीवरेज शुल्क भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5% वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन इस वर्ष इस संबंध में कोई और वृद्धि नहीं की गई है। प्रावधान के अनुसार, जीएमडीए सीवरेज अवसंरचना के प्रावधान हेतु लागू शुल्क का 50% की छूट के साथ बल्क जल आपूर्ति के लिए वर्तमान शुल्क के 20% पर सीवरेज शुल्क लागू करेगा, बशर्ते कि प्रावधान में उल्लिखित शर्तों के अधीन हो, जैसे कि उपयोगकर्ता उचित क्षमता और आकार के सीवरेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) को स्थापित करता है और लगातार संचालित करता है । उपयोगकर्ता को समय-समय पर जीएमडीए द्वारा विनिदष्ट ऑनलाइन निगरानी प्रणाली भी स्थापित करनी चाहिए जिसमें सत्यापन के लिए जीएमडीए में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) में वास्तविक समय के आधार पर डेटा फीड प्राप्त किया जा रहा है और साथ ही साथ उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवाह पैरामीटर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

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