सोहना नगर परिषद के चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

Font Size

गुरुग्राम । सोहना नगर परिषद के 19 जून को होने वाले आम चुनाव के दृष्टिगत ज़िलाधीश एवं उपायुक्त ने धारा 144 के आदेश जारी किए हैं।

उक्त आदेश के तहत सोहना नगर परिषद क्षेत्र में मतदान केंद्रों की 200 मीटर परिधि में शस्त्र जैसे लाठी, जेली, चाकू, तलवार, भाला, साइकल चेन, बरछा, कुल्हाड़ी, आग्नेय अस्त्र या अन्य हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।

मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में चार या इससे अधिक संख्या में लोगों के इक्कठे होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर परिणाम आने तक प्रभावी रहेंगे।

उक्त आदेश की अवहेलना करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत होगी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों व अधिकारियों , ज़िलाधीश अथवा रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सोहना द्वारा अधिकृत व्यक्ति को आदेशों में छूट दी गई है।

You cannot copy content of this page