चंडीगढ़, 25 अक्तूबर: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम 134-ए के तहत प्राइवेट स्कूलों के पंजीकरण को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं, इस मामले में विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व खंड जिला शिक्षा अधिकारियों/खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ कल 26 अक्तूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कान्फ्रैंसिंग करने का निर्णय लिया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया गया है, उन सभी स्कूलों की सूची कारण सहित विभाग की ई-मेल पर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्राइवेट स्कूलों की वैरीफिकेशन हेतु गाईडलाइन्स भी तैयार कर ली गई हैं जिनके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारियों को वैरीफिकेशन करनी होगी।