नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा प्रमाण पत्र में मोबाइल नम्बर अनिवार्य बनाने के लिए सीएमवीआर 1989 को संशोधित करने हेतु जीएसआर 528 (ई) दिनांक 02 अगस्त, 2021 के माध्यम से मसौदा नियमों का प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त,एमएसीटी द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विविध हितधारकों के लिए समय-सीमा सहित सड़क दुघर्टनाओं की विस्तृत जांच की प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)और उसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य बना दी गई है।
मंत्रालय ने जीएसआर 527(ई) दिनांक 02 अगस्त 2021 के माध्यम से मोटर वाहन दुर्घटना कोष के सृजन, संचालन और धन के स्रोत आदि के संबंध में मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। इस कोष का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रदान करने, दुर्घटना में घायल हुए लोगों के उपचार और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बढ़े हुए मुआवजे (गंभीर रूप से घायल होने वालों के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये तक तथा मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक)को पूरा करने के लिए जीएसआर 526 (ई) दिनांक 02 अगस्त 2021 के माध्यम से हिट एंड रन दुर्घटना के पीडि़तों के लिए मुआवजा नामक एक मसौदा योजना भी अधिसूचित की है। यह योजना पहले से मौजूद सोलेटियम योजना, 1989 का स्थान लेगी।
उपरोक्त सभी अधिसूचनाएं दावों के निपटान में लगने वाले समय में कमी लाएंगी, बढ़ा हुआ मुआवजा लागू करेंगी और सभी हितधारकों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण करेंगी।
बीमा और डीएआर से संबंधित जीएसआर 528 (ई) दिनांक 02 अगस्त,2021नियमों को देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
जीएसआर527 (ई) दिनांक02अगस्त, 2021मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए