चंडीगढ़, 22 अप्रैल : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत अगले छ: महीनों के लिए मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के अधिकार सौंपने के आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
जीएसटी से संबंधित नियमों, कर की दरों और अन्य प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के अधिकार सौंपे जाना आवश्यक है।
राज्य में 27 अप्रैल, 2021 के उपरांत हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियम बनाने या संशोधन करने, उनके तहत संशोधन सहित कर की दर निर्धारित करने और अधिनियम 2017 के तहत सभी अन्य संशोधन, अधिसूचनाएं एवं आदेश जारी करने सहित माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को यह अधिकार सौंपे गए हैं।
यहां यह उल्लेखनीय होगा कि इससे पूर्व 16 अक्तूबर,2020 को जीएसटी क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए छ: मास की अवधि हेतु मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के अधिकार सौंपे गए थे।