सुभाष चौधरी
चंडीगढ़ : दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सभी श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले के लिए अब निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तबादला संबंधी पूर्व के सभी निर्देशों पर रोक लगाते हुए निगम मुख्यालय हिसार से जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में तबादला एवं नियुक्ति के लिए अब मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले अप्रूवल लेना होगा। अब तक के सभी निर्देशों पर रोक लगाते हुए यह बड़ा नीतिगत बदलाव किया गया है.
इस संबंध में चीफ इंजीनियर एच आर एंड एडमिनिस्ट्रेशन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार की ओर से सभी सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एच आर, सभी सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर ऑपरेशन सर्कल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ को पत्र भेज कर सूचित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि निगम मुख्यालय हिसार को इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी कि सर्किल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी अपने मनमाने तरीके से कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी कर रहे हैं. इसको लेकर पिछले दिनों कर्मचारी संगठनों की ओर से गुरुग्राम निगम कार्यालय पर भी धरना दिया गया था. कर्मचारी नेताओं ने संबंधित अधिकारियों पर तबादले के आदेश जारी करने में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया था. संभव है आज का निगम मुख्यालय से जारी यह आदेश इस प्रकार के विवाद से बचने के लिए ही जारी किया गया है।