समय पर अपेक्षित सूचना नहीं देने का मामला
आयोग ने आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹5,000/- भी देने के आदेश दिए
चंडीगढ़/फरीदाबाद : हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिशनोई ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिसार के क्षेत्रीय अधिकारी पर समय पर अपेक्षित सूचना मुहैया नहीं कराने पर रु 25,000/- का जुर्माना लगाया. आयोग ने अपीलकर्ता फरीदाबाद के अजय बहल को एक माह के अंदर अंदर सही व सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने व क्षतिपूर्ति के रूप में ₹5,000/- भी देने के आदेश दिए. इस फैसले से सरकारी विभागो के सूचना अधिकारियों में हडकंप मच गया. इससे आर टी आई आवेदनों को धता बताने वालों पर अंकुश लग सकेगा.
यह है मामला :
फरीदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता अजय बहल ने 02 मई 2019 को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हिसार स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से जिले में प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषण के स्तर में पिछले 5 वर्ष में आई कमी की जानकारी मांगी थी।
आवेदन के एक साल से अधिक समय और राज्य सूचना आयोग के निर्देश उपरांत भी सही व सम्पूर्ण जानकारी नहीं दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिशनोई ने गत 02 सिंतबर 2020 को हुई सुनवाई के उपरांत ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए क्षेत्रीय अधिकारी आर के भोंसले पर ₹25,000/- का जुर्माना ठोंका. अपने फैसले में आयोग ने क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदक को ₹5,000/- भी दिए जाने के आदेश दिए। साथ ही एक मास की अवधि में पूर्ण व सही जानकारी भी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए।
आवेदनकर्ता अजय बहल ने बताया कि अगर अभी भी विभाग द्वारा सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वह प्रदेश के नागरिकों विशेषकर बच्चों को साफ व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ उच्च न्यायालय और केंद्रीय हरित ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे।
आवेदनकर्ता की ऐसी ही अपील राज्य के अन्य जिलों में भी लंबित पड़ीं हैं ।