नई दिल्ली : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान/चावल की खरीद का काम शुरू करने के लिए बाकी बचे राज्यों को भी आज से अनुमति दे दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से (28 सितंबर, 2020) लागू होगा। केरल में 21 सितम्बर 2020 और पंजाब व हरियाणा में 26 सितम्बर 2020 से जारी खरीद की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज को बेचने की तत्काल सुविधा प्राप्त होगी।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीद हेतु समान विनिर्देश जारी किए हैं। यह विनिर्देश मानक कार्य प्रणाली के अनुरूप धान/चावल के अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी जैसे अन्य खाद्यान्नों के लिए भी जारी किए गए हैं। इन विनिर्देशों में टीडीपीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले चावल के मानक भी शामिल किए गए हैं, जो केएमएस 2020-21 के लिए चावल हेतु एक समान विनिर्देश पर आधारित है।
यह पहली बार है जब ए ग्रेड और सामान्य चावल के लिए संवर्धित चावल दानों (एफ़आरके) के समान विनिर्देश जारी किए गए हैं। यह संवर्धित चावल के भंडारण हेतु है। एफ़आरके (डब्ल्यू/ डब्ल्यू) का 1% सामान्य चावल भंडार में मिश्रित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में उपयुक्त प्रचार-प्रसार कर किसानों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान को उसकी उपज की उचित कीमत मिले और भंडार को लेने से मना करने से पूरी तरह बचा जाना चाहिए।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा भारतीय खाद्य निगम को कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में खरीद एक समान विनिर्देश के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की खरीद एजेंसियों को परेशानी रहित खरीद और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।