निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों को मिली बड़ी राहत

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चंडीगढ़, 15 सितंबर : हरियाणा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत जारी ऐसे सभी लाइसेंसों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रहे थे।


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क जो कि हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी हैं, ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थितियों और आमजन एवं निजी सुरक्षा एजेंसी संचालकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।


उल्लेखनीय है कि देश में निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम के लागू होने के बाद से हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक 1050 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है, जबकि 140 से अधिक लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

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